Central Govt Contractual Employees के न्यूनतम मजदूरी में संसोधन कब?

Central Govt Contractual Employees: सेन्ट्रल गवर्न्मेंट के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) बढ़ने का इन्तजार है। ऐसे में अभी हाल ही में संसद में न्यूनतम वेतन संसोधन के बारे में पूछा गया था। जिसके बाद मोदी सरकार के तरफ से चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। जिसको जानकार हमारी तरह आप भी सदमें में आ जायेगें। आइये हम आपको सबूत के साथ इसको विस्तार से जानते हैं।

Central Govt Contractual Employees के न्यूनतम मजदूरी में संसोधन

अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स या डेलीवेजर वर्कर के रूप में काम करते हैं। ऐसे में आपके लिए चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के द्वारा सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन जारी किया जाता है। मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका सुरजीत श्यामल बनाम भारत सरकार की मांग के बाद 2017 में सेंट्रल स्फीयर के न्यूनतम वेतन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 5 साल बाद न्यूनतम वेतन में संसोधन होना चाहिए था। जो कि अभी तक नहीं किया गया है।

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अभी हाल ही में मोदी सरकार के तरफ से राज्य सभा में न्यूनतम मजदूरी में संसोधन के बारे में पूछा गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार के तरफ से चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। श्री आर गिरिराजन ने 9 फरवरी 2023 को राज्य सभा में अतायांककत प्रश्न के तहत पूछा कि क्या देश भर के सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में संसोधन करने की कोई योजना है? उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व 2017 में 5 साल पहले यह संशोधन किया गया था। साथ ही उन्होंने बढ़ती मंहगाई को ध्यान में रखकर वेतन संशोधन की गणना का सूत्र पटल पर रखने की मांग की। जिसके जवाब में मोदी सरकार के तरफ से क्या कहा गया, आइये जानते हैं?

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श्री रामेश्वर तेली, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) (बी) के अंतर्गत केंद्र व् राज्य सरकारें अपने सम्बन्धित क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की दरें समीक्षा करने पर आवश्यक हो तो 5 साल में निर्धारित करती है।  केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की दरों में संशोधन 2017 में किया गया था। इसके आलावा मंहगाई को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रत्येक 6 महीने पर न्यूनतम मजदूरी की दरों पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का संसोधन करती है।

आगे बताया कि परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का संशोधन 01.10.2021 को किया गया था। केंद्रीय सरकार औधोगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों और उस पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को संशोधित करती है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में कार्यबद्ध कर्मचारियों को दिया जाने वाला Central Govt न्यूनतम मजदूरी निम्न प्रकार से है-

केंद्रीय न्यूनतम वेतन 01 अक्टूबर 2022 से 30 मार्च 2023

Category of Worker Rate of Wage include VDA Per Months
A-Area B-Area C-Area
Unskilled 18486 15470 12402
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory 20488 17446 14482
Skilled/Clerical 22516 20488 17446
Highly Skilled 24440 22516 20488

 

सरकार ने केवल न्यूनतम मजदूरी की आवधिक समीक्षा व् संसोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि सभी रोजगार में अपने कवरेज विस्तार करने के लिए और निम्नतम (फ्लोर) मजदूरी प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधान को मजदूरी अधिनियम संहिता 2019 में युक्तिसंगत और समामेलित किया गया है और संसद द्वारा 08.08.2019 को पारित और अधिसूचित किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी दरें – कोड ऑन वेतन, 2019,

कोड ऑन वेतन, 2019, में संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार और मौजूदा प्रावधान है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने वाले उपबंध को संहिता के तहत समाप्त कर दिया गया है। कोड ऑफ़ वेज में केंद्र सरकार को, केंद्र और राज्य क्षेत्रों में लागू होने वाले न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए फ्लोर वेज तय करने का अधिदेश दिया गया है। संहिता में यह नियम बनाया गया है कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। वेतन संहिता, 2019 के उक्त प्रावधान लागू नहीं हुए हैं।

Central Govt Contractual Employees के न्यूनतम मजदूरी में संसोधन कब, मोदी सरकार ने बताया?

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 समाप्त हो जायेगा?

अगर हम मोदी सरकार के श्रम मंत्री के संसद में दिए उक्त बयान को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट है कि कोड ऑन वेतन, 2019 के लागू होते ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 समाप्त हो जायेगा। हालांकि उनके अंतिम लाइन के अनुसार अभी वेतन संहिता, 2019 के उक्त प्रावधान लागू नहीं हुए। मगर वह दिन दूर नहीं जब यह लागू होगा और आपका न्यूनतम वेतन समाप्त हो जायेगा। यह जवाब नहीं दिया गया कि आपके न्यूनतम मजदूरी में संसोधन कब किया जायेगा? अगर आप कमेंट कर बतायेंगे तो हम आपको आने वाले समय में इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।

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