EWS Admission in Delhi Private School: अगर आप प्राइवेट स्कुल में बच्चे का मुफ्त एडमिशन करवाना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कुल में EWS क्वोटा के लिए अहम फैसला दिया है। जिसके बाद EWS कोटा में आय की सीमा बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद किस-किस को क्या और कैसे लाभ मिलेगा, आइये जानते हैं?
EWS Admission in Delhi Private School
माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए EWS Quota के तहत अधिकतम आय की सीमा 1 लाख से बढाकर 5 लाख कर दिया है। जिसके बाद अगर आपकी सालाना आय 5 लाख तक है तो आप अपने बच्चे का एड्मिशन किसी भी प्राइवेट स्कुल में EWS कोटा में करवा सकते हैं। आइये जानते हैं कि आखिर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में अपने आदेश में क्या-क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय आदेश (EWS) श्रेणी
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार 5 दिसंबर 2023 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय की सीमा प्रति वर्ष 1 लाख में बढ़ोतरी कर दी है। जिसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा EWS कोटा में संसोधन किये जाने तक अधिकतम आय की सीमा 5 लाख तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आगे कोर्ट ने कहा कि प्रासंगिक कानून कहता है कि आय संबंधी मानदंड योजना लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए।
पेटिशनर के पिता ने तहसीलदार से 08 जनवरी 2023 को Rs. 67,200 वार्षिक आय का सर्टिफिकेट बनवा लिया। जिसके बाद संस्कृत विधालय, नई दिल्ली में 2023 में पेटिशनर का एब्स कोटा के तहत नामांकन ले लिया। वह 2018 तक विधालय में पढता रहा, जिसके बाद 03 जनवरी 2018 को पेटिशनर के पिता ने भाई-बहन के नामांकन के लिए कोटा बदलने का अनुरोध पत्र लिखा। स्कुल के द्वारा दिल्ली शिक्षा निर्देशालय के पास आवेदन जाता है। जिसके बाद प्रमाणपत्रों की हेरा-फेरी की बात सामने आती है और पेटिशन के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है।
EWS Admission in Delhi Private School हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
जब पेटिशनर लड़के को स्कुल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न आपका नामांकन रद्द किया जाये। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उस याचिका को ख़ारिज कर दिया। हालांकि, उसे सामान्य श्रेणी के रूप में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें लड़के की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसके पिता के किये की सजा उसको नहीं दी जा सकती है। जिसके साथ ही उसके पिता को 10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वर्तमान मामला… समाज के EWS तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई एक कल्याणकारी योजना से छेड़छाड़ की एक डरावनी कहानी पेश करता है। यह मामला उस पीड़ादायक स्थिति को दर्शाता है जहां संपन्न वर्ग आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले उम्मीदवारों की कीमत पर EWS आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपना खून, पसीना और आंसू बहा रहा है।
यह भी पढ़ें-
- एफआईआर न लिखे तो क्या करें | Police FIR na likhe to kya kare?
- SBI Saving Account Opening कैसे खुलवायें और किन बातों का ख्याल रखें
- ATM Card Frauds से बचने के लिए लेनदेन के समय क्या सावधानी बरतें?
- LPG Gas Cylinder Expiry डेट भी होता है, घर में ऐसे जांचे – Simple Steps
- Human Rights (मानवाधिकार) Kya hai? Full Details in Hindi
Hello sir
Kewal Delhi ke liye hai ye ya fir lucknow up ke liye bhi maine bhut koshish kiya cms school me karwaane ka vo log nhi le rhe hai mai kya karu
Delhi