झारखंड मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, जानिए कब से कितना मिलेगा?

झारखंड सरकार के द्वारा मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसके बाद राज्य में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी और मजदूरों के सैलरी में वृद्धि हो जायेगी। आइये जानते हैं कि इस बढ़ोतरी का लाभ किनको कब से मिलेगा?

झारखंड मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 2024

झारखंड राज्य के मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है। जिसके लिए श्रम विभाग ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके अनुसार नया न्यूनतम वेतन दर पुरे राज्य में 1 मार्च 2024 से लागु कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में नगर निकाय क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन दर अधिक निर्धारित किया गया है।

श्रम विभाग में न्यूनतम वेतन दर पर आपत्तियां मांगी थी। जिसके तहत विभाग को कोई आपत्ति नहीं मिली। जिसके बाद नया न्यूनतम वेतन दर 1 मार्च से लागू कर दिया गया है।

झारखंड सरकार के श्रम विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 90 नियोजित इकाइयों को दो श्रेणी “क” और “ख” में बांटा गया है। पहली श्रेणी क के अंतर्गत 49 नियोजित इकाइयों तथा दूसरी श्रेणी “ख” में 41 नियोजनों को शामिल किया गया है। दोनों श्रेणियों में अलग अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित की गई है। जिसको हम अपने इस पोस्ट में टेबल के माध्यम से समझेंगे।

झारखंड न्यूनतम मजदूरी श्रेणी “क” के लिए मार्च 2024

एरिया अकुशल अर्द्ध-कुशल कुशल/ लिपिकीय अति-कुशल
468 491 647 746
बी 446 468 617 712
सी 425 446 588 678

 

झारखंड न्यूनतम मजदूरी श्रेणी “ख” के लिए मार्च 2024

एरिया अकुशल अर्द्ध-कुशल कुशल/ लिपिकीय अति-कुशल
446 468 616 711
बी 425 446 588 678
सी 405 425 560 646

 

उपरोक्त एक दिन के मजदूरी में 26 से गुणा कर मासिक वेतन दर कैलकुलेट कर सकते है। पुरुष और महिला कर्मचारी के लिए सामान वेतन दर लागू होगा। न्यूनतम वेतन संसोधन के लिए झारखंड राज्य को तीन वर्गों- A, B, C में बांटा गया है। जो कि निम्न प्रकार से होगा-

A- रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद व आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।

B- ए श्रेणी को छोड़ कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र।

C- राज्य के अन्य क्षेत्र।

अगर आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाए तो

अगर आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। जब भी शिकायत करें, आपको न्यूनतम वेतन दर से जितना कम दिया जाता उसके दस गुणे हर्जाने की मांग करें।

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