OBC Reservation of Mallah Caste: केन्द्र सरकार के रेलवे ग्रुप डी व अन्य भर्तियों में पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण से मल्लाह जाति को वंचित करने के साजिशपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जिसके खिलाफ नागरिक संघर्ष मोर्चा (Run by Worker Voice) के बैनर तले 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अनुमंडलाधिकारी, पटोरी व अंचलाधिकारी पटोरी के माध्यम से भारत सरकार व् बिहार सरकार को ज्ञापन दिया गया। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है?
OBC Reservation केन्द्र की भर्ती में मल्लाह जाति
OBC Reservation: भारत सरकार ने कर्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन (क्रमिक एवं प्रशिक्षण) मंत्रालय के अ.शा.सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गो के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षित की है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर गजट दिनांक 6 दिसंबर 1999 से अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी लागू किया है और मल्लाह को अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूचि में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/पर्यायों सहित) के नाम क्रम सं0 3, पुरानी प्रविष्टि 90. मल्लाह (सुर्हिया) को नई प्रविष्टि 90. मल्लाह (सुर्हिया, केवट, मुरावरी) शामिल/संशोधित किया गया है।
बिहार सरकार के द्वारा जारी गजट सं 11/वि0-2-पि0व0आ0-6/2005-13623सा0प्र0 दिनांक- 11 सितम्बर 2015 के तहत अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूचि (अनुसूचि-1) क्रम सं0-64 में मल्लाह जाति का जिक्र है, जिसमें कोई भी उपजाति नाम का उल्लेख नही है। यही नहीं बल्कि बिहार सरकार के आरटीपीएस बेवसाईट पर भी मल्लाह जाति के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र आदि निर्गत किया जाता है।
केन्द्र सरकार के आरटीपीएस के माध्यम से ओबीसी प्रमाण पत्र
जिसके बावजूद केन्द्र सरकार के आरटीपीएस के माध्यम से ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को साजिशपूर्ण कार्रवाई करते हुए अंचल कार्यालय, पटोरी के संबंधित पदाधिकारी के द्वारा मनमाने ढ़ंग से रद्द किया जा रहा है। जिसमें रद्द करने का कारण “जाति मेल नही खाना” बताया जाता है। जो कि मल्लाह जाति के उम्मीदवारों का आरक्षण (OBC Reservation) के लाभ से वंचित रखने की सोची समझी साजिश है।
यही नही बल्कि उक्त मामले में यदि आवेदक विचौलियों के माध्यम से मोटी रकम के साथ आवेदन करता है तो अंचल कार्यालय, पटोरी के संबंधित पदाधिकारी के द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी भी किया गया हैै। जिसके विरोध में आज नागरिक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल सदस्य ज्ञापन के माध्यम से पटोरी अनुमंडलाधिकारी व पटोरी अंचलाधिकारी के द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार से उपरोक्त सभी सुधारों के साथ निम्न मांग किया है –
1. आरटीपीएस काउंटर से प्रमाण-पत्र हेतू सामान्य/तत्काल आवेदन जमा लेना सुनिश्चित किया जाए।
2. पटोरी अनुमंडल अंतर्गत तत्काल प्रमाण-पत्र निर्गत करने में अवैध अगाही बंद हो।
3. अंचल कार्यालय के साथ आरटीपीएस कार्यालय में विचौलियों के आवाजाही को रोकने व घुसखोरी पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।
4. आरटीपीएस पर तैनात कर्मी के छुट्टी जाने पर काउंटर चालू रखने की व्यवस्था की जाए।
मल्लाह जाति के उम्मीदवार आरक्षण के लाभ से वंचित
मोर्चा के संयोजक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वौइस् सुरजीत श्यामल के नेतृत्व में अनुरोध कुमार, विक्रम कुमार, भोला सहनी उर्फ़ रविश कुमार, संजय सहनी, ऋषि कुमार, भोला सहनी, राम कुमार, राम प्रवेश सहनी, कुंदन कुमार, राहुल कुमार, बिरजू सहनी, पंकज कुमार, अमरदीप कुमार, आदि ने अनुमंडलाधिकारी, पटोरी व अंचलाधिकारी पटोरी को ज्ञापन देकर अविलंब जरूरी बदलाव कर, दोषी अधिकारीयों /पदाधिकारियों/कर्मियों पर विभागीय/कानूनी कार्रवाई करते हुए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग किया है, जिससे मल्लाह जाति के उम्मीदवार आरक्षण के लाभ से वंचित नही हो सकें।
एसडीओ पटोरी ने तत्काल फोन कर पटोरी सीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिय। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही विभाग के द्वारा त्रुटि दूर कर मलाह जाति पहले कि तरह ओबीसी निर्गत किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें-
- सहारा इंडिया के नाम पर फर्जीवाड़े में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूतला फूंका, क्यों?
- Bihar Agni Rahat Sahayata Yojana, आग लगने पर सरकारी सहायता पायें
- पटोरी के लोगों ने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण अखबार का कॉपी जलाया, जानिए क्यों?
- Biometric Attendance in Bihar Government ऑफिस में जरुरी किया?
- Sahara India me Jama Paisa Kab Milega, पटोरी में संचालित शाखा की हकीकत?