नई दिल्ली: आखिर पिछले कई वर्षों से अखबार मालिकों के खिलाफ मजीठिया वेजबोर्ड की जंग लड़ रहे पत्रकार और गैर पत्रकार अखबार कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी जीत हासिल हुई है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजीठिया रिकवरी केस का फैसला 6 माह में करना होगा.
मजीठिया रिकवरी केस का फैसला: सुप्रीम कोर्ट
देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंड पीठ ने वेजबोर्ड के तहत वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17(2) के मामलों को निपटाने के लिए देश भर के लेबर कोर्टों/ट्रिब्यूनलों को श्रम विभाग द्वारा रेफरेंस करके भेजे गए रिकवरी के मामलों को छह माह के अंदर प्राथमिकता से निपटाने के आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड होते ही मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे अखबार कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
रविंदर अग्रवाल, पत्रकार, हिमाचल प्रदेश ने बताया कि हजारों अखबार कर्मी सात फरवरी 2014 को दिए गए सुप्रीम कार्ट के आदेशों के तहत मजीठिया वेजबोर्ड के तहत एरियर व वेतनमान की जंग लड़ रहे हैं. इनमें से सैकड़ों कर्मी अपनी नौकरी तक खो चुके हैं.एक तरह से देखे तो यह संघर्षरत अखबार कर्मियों की अख़बार मालिकों के से बड़ी जीत है. यह जीत कलम को गुलाम बना चुके उन पत्रकार के लिए एक सन्देश है. जिन्होंने अपनी कलम को कॉरपोरेट के द..ली करने में इस्तेमाल करने की कसम खा रखी है.
आपकी सहूलियत के लिए मजीठिया 6 माह में करना होगा रिकवरी केस का फैसला के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कॉपी भी संलग्न है. अधिक से अधिक शेयर करें-
Majithia decision for Recovery Case by SC Page 1 |
Majithia decision for Recovery Case by SC Page 2 नोट- सुप्रीम कोर्ट मजीठिया बोर्ड 6 महीने में रिकवरी के लिए आर्डर दिनांक 13.10.2017 की कॉपी Court Order पेज पर उपलब्ध हैं.
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