Gratuity Act क्या है और इसकी गणना कैसे करते हैं, Gratuity Act in Hindi

सभी लोग अपने Family को पालने के लिए Job करते हैं, मगर Job के दौरान हमें क्या-क्या Facility मिलनी चाहिए इसको जानकारी हर किसी को नहीं है. आज हम इस क्रम में Gratuity Act (ग्रेच्युटी) के बारे में बात करेंगे. जब आप किसी Company में काम करते है आपके द्वारा दिए गए Service के बदले Gratuity आपके प्राप्त Salary का एक हिस्सा ही है. मतलब यह आपके Company द्वारा एक भाग के रुप में आपके Salary में से हर Month काटा जाता है.

Gratuity Act in क्या है? Gratuity Act in hindi

Gratuity सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले Employees को मिलती है. अभी हाल में ही Labour Ministry ने कर मुक्त ग्रेच्युटी (Tax Free Gratuity) की राशि को 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दिया है और इसे 1 जनवरी 2016 से Government  और Private दोनों क्षेत्रों के Employees के लिए लागू भी कर दिया गया है.

Gratuity Act क्या है और इसकी गणना कैसे करते हैं?

अगर एक Employee एक ही Employer के साथ 5 वर्ष की पूर्णकालिक Service पूरा कर लेता है तो वह Gratuity का हक़दार हो जाता है. आजकल सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में Contract पर Employees रखे जाते हैं मगर हर साल, दो साल पर Principle Employer द्वारा Contractor बदल दिया जाता है. ऐसा करके वो Employee के Gratuity के पैसे हड़प जाते हैं. वो Employees के सेवा 5 वर्ष पूरा ही नहीं होने देते हैं.

Gratuity Act क्या है ग्रेच्युटी क्या है?

Gratuity वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है. आय कर अधिनियम की धारा 10 (10) के मुताबिक, किसी भी निगम या Company में Minimum पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर Employee ग्रेच्युटी का हकदार होता है.

Gratuity Act, 1972 के अनुसार, कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन Gratuity के तौर पर दिया जाता है. इस Act में कर्मचारी वह हैं जिन्हें कंपनी वेतन (Pay Rolls) पर रखती है, प्रशिक्षुओं (Tranees) को Gratuity नहीं मिलती है. Gratuity के तहत मिली 20 लाख तक की राशि पर Tax नही देना पड़ता है. साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो.

कर्मचारी को ग्रेच्युटी कौन देता है?

Employer को अपने स्वयं के फंड से Gratuity भुगतान करना होता है. वही कोई कोई एक जीवन बीमा कंपनी की सहायता लेकर समूह Gratuity योजना खरीद लेते हैं. इस समूह Gratuity Scheme के मामले में, नियोक्ता को बीमाकर्ता को वार्षिक भुगतान करना पड़ता है और इस योजना में कर्मचारी चाहे तो अपने स्वेच्छा से Gratuity में योगदान दे सकता है. लेकिन यह अनिवार्य नहीं है.

भारत में ग्रेच्युटी की गणना कैसे करते हैं?

Gratuity की गणना करना कठिन काम नहीं है. यह सभी Salary वाले वाले उन Employees पर लागू होगा. जो एक निजी या सरकारी क्षेत्र के लिए काम करता है वह कानूनन Gratuity प्राप्त करने का हकदार है. नियोक्ता (मालिक/कंपनी) जितना वे चाहते हैं उतना उपदान का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम Gratuity राशि यह है कि उन्हें Employee को भुगतान करना होगा.

यदि Gratuity Act फॉर्मूला के अनुसार है तो Gratuity पर Tax रियायत उपलब्ध है और यह Formula से अधिक है, तो यह कर योग्य है. Gratuity भुगतान के लिए Formula  उन लोगों के लिए अलग है जो Gratuity Act के तहत शामिल हैं और जो नहीं हैं. दोनों श्रेणियों के लिए Gratuity भुगतान के लिए नीचे दिया गया Formula है.

Gratuity भुगतान के लिए Formula?

किसी भी Employee जो 10 से अधिक Employee वाले स्थान पर काम करता है, को Gratuity Act के तहत कवर किया जाएगा. आपका आखिरी वेतन और सेवा की अवधि दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिस पर आपके Gratuity भुगतान के लिए फार्मूला की गणना की जाती है. Gratuity Act के तहत कवर किए गए लोगों के लिए Gratuity गणना के लिए नीचे दिया गया फार्मूला है.
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Gratuity Policy in India

Gratuity की गणना में मूल वेतन और महंगाई भत्ता का योग शामिल होता है. मान की लीजिये की सुरेश किसी कंपनी में काम करता था. यदि सुरेश ने 10 वर्ष काम करने के बाद छोड़ दिया. अब उसको Gratuity Claim करना है. तो इसके लिए उनको यदि उसके Last Salary Slip पर Basic Salary 20,000 रु. है, DA=5000 रु. तो उसकी Gratuity Act का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे.
फार्मूला – (Basic Salary + DA) x 15 दिन x 10 साल /26 (यहाँ पर 1 महीने में 26 दिन माने गए हैं)
Gratuity = (20000 + 5000) x 15 x 10 /26
तो सुरेश का Gratuity =1,44,230.76 रु. होगा.

ग्रेच्युटी भुगतान के लिए सेवा की अवधि क्या है?

Private Employees को जब Gratuity उनके Job करते समय (रिटायरमेंट के पहले तक) मिलती है, तो उनकी Gratuity पर Tax लगता है क्योंकि यह उनके Salary के अंतर्गत आता है लेकिन Government Employees को Gratuity उनकी सेवानिवृत्ति, मृत्यु या पेंशन के तौर मिलती है और उस पर Tax भी नहीं लगता है. Labour Ministry के नये Rules के अनुसार संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 20 लाख रुपए तक के कर मुक्त Gratuity के लिए पात्र होंगे. इससे पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी.

Gratuity के लिए कौन सा Form भरकर Claim करना होगा?

Company को Join करते वक़्त Employee को Form “F” भर कर उसमे अपने घर के किसी भी सदस्य को Nominee बनाना होता है. यहाँ पर यह बात बताना भी जरूरी है कि यदि Company घाटे में चल रही हो तो भी उसे Gratuity राशि का भुगतान करना होगा. अतः यदि आप अपनी कंपनी को 5 साल से पहले बदलने की सोच रहे हैं तो थोडा सोच समझ कर निर्णय लीजिये क्योंकि यदि आपने किसी कंपनी में 5 साल से पहले नौकरी छोड़ दी है तो वहां पर आप Gratuity का दावा नही कर सकते हैं.

Gratuity निकालने का आवेदन कैसे करें?

Gratuity निकालने का Application Form/Claim Form एक व्यक्ति खुद कर सकता है, या अपने किसी अधिकृत या परिचित व्यक्ति के माध्यम से Gratuity निकालने के आवेदन को अपनी पुरानी Company  को भेज सकता है. आवेदन के साथ आखिरी Salary Slip, Offer letter की कॉपी, त्यागपत्र देने के तारीख और Gratuity की राशि इत्यादि का ब्यौरा जरूर दें. आवेदन करने के बाद कंपनी को एक महीने का समय जरूर दें.

यदि आपका कंपनी Gratuity देने से मना कर दे तो क्या करें?

अगर Gratuity की राशि Employer या Company द्वारा रिटायरमेंट या Job छोड़ने के एक महीने के भीतर पूर्व Employee को नहीं दी जाती है, तो उसे उस क्षेत्र के भीतर, जहां कंपनी का ऑफिस स्थित है, के पास ग्रेच्युटी भुगतान प्राधिकरण या केंद्रीय श्रम आयुक्त के पास सभी जरूरी कागजात भेजकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इसके अलावा  पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए अपने वकील के माध्यम से पूर्व Office को नोटिस भेजे और श्रम न्यायालयों (Labour Courts)  में मुकदमा दर्ज कराये.

जिस दिन Employee ग्रेच्युटी निकालने के लिए आवेदन करता है उस तारिख से 30 दिन के अन्दर उसे Payment मिल जाना चाहिए. यदि Company ऐसा नही करती है तो उसे Gratuity राशि पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. यदि Company ऐसा नही करती है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act,1972)  के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा. जिसमे उसे अधिकतम 6 महीने सजा या 1000 रूपये तक फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है.

याद रखें, ग्रेच्युटी का गलत दाबा करने वाले पर भी यह सजा लागू होगा. बशर्ते कि जहां अपराध इस अधिनियम के तहत देय किसी भी Gratuity का भुगतान न करने से संबंधित है. Employer को उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा. जो कि न्यायालय द्वारा अपराध की कोशिश करने के तीन महीने से कम नहीं होगा, लिखित रूप में यह राय है कि कारावास की एक कम अवधि या जुर्माना की कारावास न्याय के समाप्त होने पर मिलती है.

इस लेख के माध्यम से आपको हमने यह बताने का प्रयास किया है कि एक कर्मचारी किस तरह अपनी ग्रेच्युटी की गणना कर सकता है, किस तरह  ग्रेच्युटी की राशि को निकाल सकता है. यदि उसका नियोक्ता (मालिक/कंपनी) या ऑफिस उसको ग्रेच्युटी देने में मना कर देता है तो किस तरह की कानूनी कार्यवाही करनी है. उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए मददगार साबित होगा. अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें.

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66 thoughts on “Gratuity Act क्या है और इसकी गणना कैसे करते हैं, Gratuity Act in Hindi”

  1. yadi kisi pharmacy company me 3 yrs temporary service aur 2yrs regular service ki hai to Gratuity ke liye eligible ho sakte hai kya???

    Reply
  2. There is no DA shown in our salary sleep. In that case can we calculate with basic salary only.

    Reply
  3. Sir yadi Maine company join karte samay offer latter nahi paya aur bina kisi joining latter ke 10 saal tak kam karu to kya mujhe gratuty ka labh milega? Aur kya mai iske liye apply kar sakta hu?

    Reply
  4. Sir mai ek company m 5years work kia hu but wo har 6months ka extension karta tha kya mujhe gratuity milega.

    Reply
  5. Sir,
    Mene Post Office me Clerk ki job karke 7 saal service karne ke baad resign kar diya. Mujhe meri Gratuity application ko reject kar diya bole ye niyam sirf 5 saal se jyada service karke retire hone wale ya death cases me hi lagu hai. Kripya is baare me niyam ki copies bheje aur btaye me kya karu?

    Reply
    • आपको झूठ बोला हैं. आपको अब क्या करना हैं इसकी जानकारी जल्द ही हमारे इस ब्लॉग पर उपलब्ध होगी

      Reply
  6. Hello ,
    Aapke article Bahut hi knowledgable hote hai mujhe shyd hi aisi koi baat thi jo pata ho in sb ke baare me kaafi kuch sikhne ko Mila.
    Main ek school me teacher ke pad par kaam krti thi Corona me school me mujhe discontinue kar Diya wo school 3 yrs old hi hai Abhi Aur main wahan shuru se pilot batch me thi to kya main is gratuity ke liye eligibile Hun.
    Plz reply

    Reply
    • अपने टर्मिनेशन को चुनौती दीजिए और अगर 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही ग्रेचुइटी की मांग कर सकती हैं.

      Reply
  7. Hello sir i am Mohammed Firoz i am working in start 1/20/2016 CANTABILE RETAIL INDIA LIMITED i am leav.. to my company 5/2020

    Plzzzz your suggestion my topic. Thnxxxx sir

    Reply
  8. Sir mai ek govt employee teacher hu. Mjhe service me 25 saal ho gye. Kya mjhe retirement k tym 2021 gratuity milegi. Ya VRS lene or vratuity milegi

    Reply
  9. Sir agar offer letter salary slip nahi Diya jata. 5 sal ke bad muje grajuati pane ke liye Kya karna padega.

    Reply
    • आपको क्लेम करना चाहिए मगर आपने अगर जॉब छोड़ दिया हैं तब – Click Here

      Reply
  10. Sir,

    what if the employer doesnt respond for paying the gratuity. what should the employ do???
    continuous ignorance of request and emails.
    please do guide what to do.

    Reply
  11. Dear sir,
    Applied for gratuity through Form I, after taking guidance from your you tube channel advice, The employer refused to pay the gratuity stating that private universities professor and other non-teaching staff are not covered under this category Under 1972(4).There is no ammendment related to this. They given this statement by drafting proper e mail.
    What should I do after receiving this refusal e mail from employer.
    Hope to get fruitful guidance and support.
    Thanking you

    Chaudhary

    Reply
    • Supreme Court recalling its earlier judgement in which it had rejected teachers’ claims to gratuity, the court said, “In the light of the amendment made in the definition of the word ‘employee’ by Parliament with retrospective effect from 03.04.1997, the benefit of the Payment of Gratuity Act was also extended to the teachers from 03.04.1997.”

      Reply
  12. Thanks for kind information and reply.
    Than what should I do.
    As per your advised in your channel to apply before labour commissioner but there is confussion. In my case this is state private university.Should apply before central labour commissioner or state labour commissioner. Mean labour commissioner central or labour commissioner state.
    Thanking you.

    Reply
    • If you are non teaching staff then complaint before appropriate labour commissioner office, in your case i.e State labour commissioner.

      Reply
  13. Sir, I am working as a full-time teacher in aided jr. College in Mumbai. I Join this school in June 1995. After completion of my probation period(June 1995to june1997), l participate in 42 days strike in 1998(with in 5 year of service) by giving a notice of join in strike to principal (when jr. College union leader along with our teachers were present) . But due to less EL balance on my record, principal deducted my leave and recorded 27 days as l.w.p(leave with out pay) in year1998. After that I am doing my regular service till today. (Nearly 25 years).
    So am I eligible for gratuity as this happen in first five years of service?

    Reply
    • After 5 years of your service, you are entitled to gratuity. Where did your holiday in this come from? You can claim while leaving the job.

      Reply
  14. Thanks for your response. This is the case of teaching profile.
    Applied before state labour commissioner as per your advice in previous comments section, no response after 14 days.
    What should be the next step.

    Reply
    • आपको इसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। ऐसे में कर्मचारी के केस में एक्ट में लेबर कमिश्रर ऑफिस में शिकायत करना हैं. मगर टीचर के मैटर में थोड़ा पढ़ना होगा। जल्द ही ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। अगर उससे पहले आपको जानकारी मिल जाती हैं तो हमें भी ईमेल के द्वारा सूचित करें। ताकि आपके मेहनत का फायदा सभी लोगों को मिल सके

      Reply
  15. Hi sir me Labour contract me job karta ghi muje 5 sal se upar ho chuka he company
    Gratuity dene ke liye mana kar rahihe ki ap Labour contract me or company employees ke 05/11/2020 ke pure sall ka bhgtan diya he or Labour contract Valo ko (yani hamako ) nahi diya or company mana kar rahi he kya ye sahi he

    Reply
    • आपने अगर एक ही ठेकेदार के अंदर 5 साल की सेवा पूरी की हो तो आप नौकरी छोडने समय gratutiy के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको कैसे स्लिम Gratutiy Claim Form करना हैं.

      Reply
  16. Sir,me 03/06/2012 se 30/03/2015 tak ek hi company mai under contract Aur 01/04/2015 se 30/12/2020 tak under onroll worker ke role mai Kam Kiya.Abhi company 01/04/2015 se 01/04/2016 tak trainee dikhake graduity nhi de rahi hai.Kiya Mai graduity ke liye eligible nhi hu? Please reply me

    Reply
    • अगर आप एम्प्लोयी के रूप में 5 साल सेवा पूरी कर ली हो तो नौकरी छोड़ते समय क्लेम कर सकते हैं.

      Reply
  17. Sir meri office ne 15 saal me alag alag jagah se salary di he kahi bhi 4 saal se jyada nahi rakha companiya badalte rahe par office aur kaa wahi karwaya tho me iske liye kya kar sakta hu plz help

    Reply
    • अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार के माध्यम से नहीं हैं और एक ही कम्पनी में 5 साल सेवा पूरी कर लेते हैं. ऐसे में आप नौकरी छोड़ते समय gratuity की मांग कर सकते हैं.

      Reply
  18. Sir I have worked for 7year 7 month for a private limited company.i applied for gratuity in July month.3 or 4 month they passed the office is close due to corona and other like problem.now we are asking for my gratuity but nobody is picking my phone or no mail replied by them.i worked in Delhi office but my joining was from Chennai office. I am 2500 km far from chennai.sir kindly advise what I do for my gratuity

    Reply
    • अगर आप कर्मचारी के परिभाषा में आते हैं और आपके इस्टैब्लिशमेंट में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो मांग तो कर ही सकते हैं.

      Reply
  19. Sir mai ek foreign pvt Ltd company me 5 years 7 months work kiya.
    Ab mai region ke Baad gratuity ke liye mail kiye to hr ka reply aaya ke aapke gross ctc me gratuity ka amt nahi kata gya hai. So aapko nahi milega. Kya yah sahi hai.

    Reply
  20. Does this rounding off of months to years applies to 4 years and 6 months as well? And there is madras high court judgement which says gratuity rule is applicable when a employee serves for 240 days in the last year? Is this uniformly applicable to mnc’s everywhere?

    Reply
  21. Dear sir
    I have read all the article about the Gratuity today, i was not aware of the gratuity rules, it was really very helpful article for all, So thank you for this. I have some doubts kindly reply:
    1. While joining the Private school, is their any form to be filled to avail the gratuity benefit after 5 years of service?
    2. if private school does not fill any sort of EPF form or any other kind of form accept joining form, then the employee is eligible to avail Gratuity after 5 years when leave the job?
    3. if any school take the undertaking from its staff not to avail any kind of EPF facility then the employee is eligible to avail the gratuity?
    4. if an employee is on contract basis and every year his contract gets renewed with a gap of 5 days, is he eligible for gratuity after completing 5 years of service?
    Looking forward for your reply.
    Thanks Again

    Reply
    • In the light of the amendment made in the definition of the word ‘employee’ by Parliament with retrospective effect from 03.04.1997, the benefit of the Payment of Gratuity Act was also extended to the teachers from 03.04.1997.”

      Reply
  22. Sir. 5 Varsh company may kam karne ke bad resign dene ke bad Nahin de rahi hay graduati sir

    Reply
  23. Sir
    Ak employer k 4-5 units hain wo muja kabhi ak m kabhi dusera m servises leta ha, esi traha mujay 15 years ho gaya hain kya m Gratuti ka hakdar ho sakta hon

    Reply
  24. सर एक सवाल है , मान लिजये एक आदमी है वो 6 साल काम कर चुका है और उसने अंतिम 3 महीने में 0 दिन काम किए है और साथ ही उसको नोकरी पे नहीं आने के कारण नोकरी से डिसामिस किया गया हो तो इसको कितना ग्रेजुएटी मिलेगा

    Reply
    • बिना बताये नौकरी पर नहीं आने के कारण डिसमिस नहीं होता, हाँ आपके सैलरी में से नोटिस पीरियड का पैसा काट लेंगे और बांकी बेनिफिट मिलेगा।

      Reply
  25. Mujhe company ne 1 saal job karne k baad bina Notice diye hata diya, or 3 mahine se meri salary v nahi der rahi hai, maine labour court me yachika laga rakhi hai, ab me court me or din ki salary claim kar sakta hu, please batayiye

    Reply
    • आपने ने क्या पूछा आपका सवाल ही स्पष्ट नहीं है

      Reply
    • आपलोग ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं जिसकी जानकारी पोस्ट में दी गई है

      Reply
  26. Sir maine 3 year 8 month job complete kr li h ek company me ab company in legal terminate krne ki soch rahi h kya mai gratuity k liye company se mag kr sakta hu

    Reply
  27. Hello Sir , mere pitaji ek private company me lagbhag 19 saal se kam kar rhe the lekin vigat pichhle saal unka dehant ho gaya .Unke jagah par mujhe kaam sikhne ko kaha gaya hai .

    Pitaji ke salary se PF v cut hota tha humne pf to claim kar liya lekin jab Gratuity ko lekin application diya to application ko ye kehkar reject kar diya gya hai ki agar aapko unke jagah par kaam diya gaya hai to aap gratuity ke liye applicable nhi hai .

    To mera sawal ye hai ki kya mai gratuity ke liye applicable hu ya nhi . Agar hu to mujhe kya action lena chahiye ? Please guide kijiye .

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    • पहले आपको नौकरी पकड़ना चाहिए, उसके बाद बांकी बातों पर ध्यान दीजिए

      Reply

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