Paternity Leave Kya hai? पितृत्व अवकाश फॉर्मेट क्या और कैसे लेते हैं?

बच्चा के जन्म के समय महिलाओं को सरकार के द्वारा Maternity Leave के आलावा Child Care Leave का भी प्रावधान है। बच्चे के पापा को भी उनकी देखभाल के लिए Paternity Leave दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि “Paternity Leave Kya hai? पितृत्व अवकाश क्या हैं? Paternity Leave in India in Hindi”  इसके क्या-क्या फायदें हैं और इसको किस तरह ले सकते हैं? इसको जाने के लिए पुरे पोस्ट को ध्यान से पढ़ें।

Paternity Leave in India in Hindi

आज रोजी-रोजगार के चलते लोग संयुक्त परिवार से दूर होते जा रहें हैं। एकल परिवार में माता-पिता और उनके छोटे-छोटे बच्चे शामिल होते हैं। अभी के समय में बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी केवल मां पर ही नहीं बल्कि पिता का भी बराबर का रोल होता है। हर क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी के कारण बच्चे संभालने में भी पुरुषों से बराबर हिस्सेदारी की उम्मीद कर जा रही है।

Paternity Leave Kya hai?

Paternity Leave पैटरनिटी लीव कर्मचारियों को दी जाने वाली वह छुट्टी है, जो कम्पनी उनको पिता बनने के बाद देती है। कर्मचरियों को Paternity Leave अपने बच्चे की व् उसकी मां की देखभाल के लिए देती है। यह छुट्टी आमतौर पर Mother के Delivery के 15 दिन पहले से लेकर 6 महीने के बाद तक कभी भी ले सकते हैं।

Paternity Leave Full Definition in Hindi

“The Central Government in 1999 by notification under Central Civil Services (Leave) Rule 551 (A) made provisions for paternity leave for a male Central Government employee (including an apprentice and probationer) with less than two surviving children for a period of 15 days to take care of his wife and new born child”.

Paternity Leave की शुरुआई कब हुई?

सरकार ने 1999 में Central Government Worker के लिए 15 दिन की Paternity Leave शुरू की थी। जिसके तहत यह लाभ केवल 2 बच्चों तक दी जाती है। ऐसे Private Sector में इस तरह का कोई नियम तय नहीं किया गया है। यह पूर्णतः कम्पनी के मर्जी पर है कि वो देंगे या नहीं। ऐसे देखने में आया है कि कुछ Private Company अपने कर्मचारी को 5-7 दिन का Paternity Leave देती है तो इक्का-दुक्का कंपनियां इससे ज्यादा दिन की Leave भी देती हैं।

क्या प्राइवेट कंपनी भी Paternity Leave की सुविधा देती है?

एक जानकारी के मुताबिक Microsoft, Google और Facebook जैसी नामचीन कंपनियां अपने Employees को 3 महीने तक की Paid Paternity Leave देती हैं। ये कंपनियां इस तरह की सुविधा ग्लोबल लेवल पर देती हैं. इसके पीछे कंपनी का तर्क है कि Paternity Leave के जरिए वे अपने पुरुष कर्मचारियों को ज्यादा खुश कर पाएंगी। ऐसे में लोग ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे और कंपनी के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी।
हालांकि अभी अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का Paternity Leave का प्रावधान है, मगर बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश में पिता की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सरकार 3 महीने के Paternity Leave के लिए विचार कर रही है। इसके अनुसार अगर यह कानून पास होकर लागू होता है तो बताया जा रहा है कि यह सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

पितृत्व अवकाश के लिए अप्लाई कैसे करें?

अगर आप Central Government के Worker है या फिर आपके कम्पनी में Paternity Leave का प्रावधान है तो सादे कागज पर निम्न जानकारी के साथ Paternity Leave लेने के 15 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का नाम –
लागू अवकाश का नियम –
पद नाम –
कपनी/विदयालय/कार्यालय का नाम-
वेतनक्रम तथा मूल वेतन –
अवकाश अवधि –
अवकाश की प्रक़ति –
अवकाश मॉगे जाने का कारण –
पिछली बार किस दिनॉक से किस दिनॉक तक अवकाश लिया गया –
अवकाश अवधि में पता –
बच्‍च्‍ाों की संख्‍या तथा उनकी आयु (परिवार रजिस्‍टर की प्रमाणित प्रति)

      मैं ……………………एतत द्वारा घोषणा करता हूं कि उक्‍त आवेदन में क्रमॉक 1 से 11 तक की गयी प्रव‍िष्टियॉ सत्‍य है यदि कोई असत्‍यता पायी जाती है ताे उसकी सम्‍पूर्ण जिम्‍मेदारी मेरी होगी।

Paternity Leave in India in Hindi

  • Paternity Leave केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 2 जीवित बच्चों तक दी जाती है।
  • Paternity Leave 15 दिनों के लिए दी गई।
  • केंद्रीय कर्मचारी अपनी पत्नी के की पत्नी के Confinement की अवधि के दौरान बच्चे के डिलीवरी की तारीख के 15 दिन पहले और 6 महीने के बीच की अवधि में लाभ उठा सकता है।
  • यदि लाभ नहीं उठाया गया तो यह रद्द हो जाएगा।
  • Paternity Leave छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है।
  • यह एक Paid Leave है और इस दौरान कर्मचारी के छुट्टी पर जाने से पहले निकासी की गई सैलरी के बराबर भुगतान किया जाने के प्रावधान है।
  • कंपनी के द्वारा बाकि छुटियों के तरह Paternity Leave को  मान्य रूप से इनकार नहीं कर सकती।
साथियों उम्मीद करूंगा की इस जानकारी से लाभ उठायेंगे। इसके साथ ही अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यबाद।
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28 thoughts on “Paternity Leave Kya hai? पितृत्व अवकाश फॉर्मेट क्या और कैसे लेते हैं?”

  1. पितृत्व अवकाश कौन कौन ले सकता है क्या गवर्नमेंट विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करना या प्रति कार्य दिवस मजदूर ले सकता है यदि हां तो कुछ रूल्स रेगुलेशन दिया जाए

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  2. अभी अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का Paternity Leave का प्रावधान है, मगर बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश में पिता की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सरकार 3 महीने के Paternity Leave के लिए विचार कर रही है. इसके अनुसार अगर यह कानून पास होकर लागू होता है तो बताया जा रहा है कि यह सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा.

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  3. क्या 6 महीने के भीतर ही पैतृक अवकाश पुरा हो जाना चाहिए या 6 महीने के भीतर स्वीकृत हो जाए

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  4. Agr bachche ki janm k turant bad death ho jati hai to bhi tetarnity leave ka hakdar h center government employees

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    • अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो मेरे जानकारी के अनुसार बच्चे के मृत्यु के बाद नहीं मिलेगा।

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    • आपने बताया नहीं की कौन सी लीव? आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से लीव एप्लीकेशन भेजें और नहीं approve करें तो लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करें

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  5. बच्चे के जन्म के 6 माह पूर्ण होने के 2 दिन पहले पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है

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    • पितृत्व अवकाश ६ महीने के अंदर लेना होता है। आप स्वीकृत करा लें तो मिल जायेगा।

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  6. क्या मध्यप्रदेश मे सहकारी संस्था कर्मचारियों को भी ये पितृत्व अवकाश मिल सकता है

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    • आपने शायद हमारे पोस्ट को ध्यान से पढ़ा नहीं। यह छुट्टी सभी विभाग में नहीं दिए जाते हैं. ऐसे में अगर आपके विभाग में दिए जाते हैं तो अपने कंपनी का रूल देखें

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    • शायद नहीं, ऐसे कम्पनी वाले से बात कीजिए

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    • यह लीव बच्चे और माँ के केयर के लिए दिया जाता है मगर आपके कंपनी के रूल में होगा तब, अपनी कम्पनी के एचआर से बात कीजिए

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