हम सभी अक्सर रेलयात्रा करते हैं. हमें तो आये दिन ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण ट्रेन में बैठने से पहले काफी डर लगता है. मगर क्या आप जानते हैं कि रेलयात्रा के दौरान अगर आप या कोई अन्य कोई भी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो आपका बीमा होता है? आप अपना बिना क्लेम कर सकते है? क्या आप जानते हैं कि इसका लाभ (Railway Accident Compensation) आप या आपके परिवार के लोग कैसे ले सकते हैं? क्या आपको पता है कि कितना पैसा मिलेगा. आज हम इसके बारे में ही बताने जा रहे हैं. उम्मीद है इसको पूरा पढ़ेंगे.
Railway Accident Compensation का 18 लाख
आप जैसे ही रेल में सफर करने के लिए टिकट कटवाते हैं वैसे ही आपका 10 लाख रूपये का बीमा हो जाता है. बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर यह लागू नहीं होता है. इसके आलावा इस बीमा के लिए हम यात्री को कोई भी प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं करना होता हैं.
हालांकि रेलवे ने शुरू में इस योजना पर 92 पैसे का प्रीमियम रखा गया था, मगर बाद में इसको भी हटा लिया गया. इसमें बीमा के तहत मामूली रूप से घायल यात्री को 2 लाख रूपये, अपाहिज होने पर 7.5 लाख और मृतक के परिजन को 10 लाख रूपये मिलेंगे. इसके आलावा मृत यात्री का शव ले जाने के लिए अतिरिक्त 10 हजार रूपये दिए जाते हैं.
रेल दुर्घटना में मृत यात्री का मुआवजा की राशि दोगुनी कर दी
इसके आलावा जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने रेल दुर्घटना में मृत यात्री का मुआवजा की राशि दोगुनी कर दी है. पहले यह राशि 4 लाख रूपये थी, जिसको अब बढ़ा कर 8 लाख रूपये कर दी गई है. इसके आलावा बीमा की राशि अलग से मिलेगी. हिंदुस्तान के रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में रेलवे पीड़ित परिवारों को 400 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा (Railway Accident Compensation) दे चुकी है. जबकि पूर्व में यह राशि 200 करोड़ रुपये थी.
रेलवे बतौर मुआवजा 400 करोड़ रुपये वितरित कर चुका
मिडिया रिपोर्ट की माने तो रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्ण रूप से दिव्यांग होने यानि, दोनों हाथ कट जाना अथवा दोनों पैर कट जाना या नेत्रहीन होने पर रेलवे आठ लाख रुपये का मुआवजा देगी. इसके अलावा ट्रेन में चढ़ते वक्त प्लेटफार्म पर गिरकर मौत होने पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करते वक्त अथवा ट्रेन से गिरकर मौत होने पर मृतक के परिजन मुआवजे के हकदार होंगे. बशर्ते उनके पर रेलवे का वैध टिकट हो.
उन्होंने यह भी बताया कि एक जनवरी 2017 से मार्च 2018 के बीच रेलवे बतौर मुआवजा 400 करोड़ रुपये वितरित कर चुका है. मुआवजे की राशि बढ़ाने संबंधी आदेश एक जनवरी 2017 से लागू हो गए हैं. उन्होंने बताया कि रेल टिकट लेकर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का 10 लाख का बीमा होता है. हादसे में मृत्यु होने पर बीमा कंपनी यह राशि अदा करती है.
इसके बारे में हम तो कहेंगे कि अगर आप गलती से जेनरल बोगी में जेनरल टिकट से यात्रा कर रहें हो तो यात्रा से पहले अपने टिकट का फोटो खींचकर अपने परिजन को व्हाट्सप्प कर दें. ताकि कोई दुखद घटना के बाद कोई असुविधा न हो. रेलवे का कोई ठीक नहीं की कल कह दें कि वो तो सफर ही नहीं कर रहा था और पूछ दे कि आपके पास क्या सबूत है.
इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरुरत कम-पढ़े लिखे लोगों, मजदूरों को है. अगर आप कमेंट करके बतायेंगे तो आने वाले समय में क्लेम कैसे करें? इसका पूरा प्रोसेस हमारे इसी ब्लॉग पर पब्लिश किया जायेगा. उम्मीद करूंगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को उनतक पहुंचने के लिए शेयर करेंगे. धन्यबाद.
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धन्यवाद सर्
रेलवे में दुर्घटना हो जाने पर बीमा मिलता है ऐसा मुझे नही पता था। अब इस बीमा का क्लेम कैसे करें ये भी बताने की कृप्या करें।
जी, जरूर. थोड़ा समय दें.
अग्रसर सामान्य एरिया में रेलवे से हादसा हो जाता है तो उस परिवार वाले क्लेम कर सकते हैं क्या रेलवे बोर्ड पर प्लीज इस प्रश्न का कमेंट करके बताओ कि क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं प्लीज रिप्लाई मी आंसर
बिलकुल आप दावा कर सकते हैं मगर आपको इसके लिए एफआईआर करेंगे तभी रेलवे सुनेगा.
sir kafi time phley claim ka dawa kiya tha 2 Sal ho gye ismy km s km kitna time lgta h sir
RTI lagakar apne claim ka status puch lijiye.
Sir ye bataye ki pm report ke uper run over likha hai to kya claim milega
run over मतलब कुचल कर निकलना होता है. ऐसे में आपको क्लेम करना चाहिए