Bihar Social Security Scheme क्या है? कौन और कैसे लाभ उठायें?

अगर आप बिहार असंगठित कामगार हैं तो बिहार सरकार द्वारा लागू इस सामाजिक सुरक्षा योजना (Bihar Social Security Scheme) की जानकारी अत्यंत आवश्यक है. इसके तहत आपको और आपके बाद आपके Family  को सुरक्षित करने के लिए Bihar Government ने जो Benefits दिए हैं. इस जानकारी के बाद आप इसका Benefits उठा सकते हैं. इसके पूर्ण जानकारी के लिए इस Post को अंत तक पढ़ें और अगर हो सकते तो अपने आसपास के निचे दिए गए व्यवसाय से जुड़े लोगो को जानकारी दें. तो आइये जानते हैं कि Bihar Govt. कामगार एवं शिल्पकार Social Security Scheme क्या है?

Bihar Social Security Scheme  क्या है?

Bihar Government ने राज्य के असंगठित कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों की रक्षा के लिए “बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार Social Security Scheme, 2011” की शुरुआत की है. बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार Social Security Scheme (सामाजिक सुरक्षा योजना) मुख्यरूप से असंगठित कामगारों शिल्पकारों को Social Security पहुंचाने के उ६ेश्य से लागू की गई है. इस योजना का लाभ बिहार निवासी वैसे कामगारों एवं शिल्पकारों को मिलेगा, जो बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्रों में काम करते है. यह योजना पुरे बिहार में 1 अप्रैल 2011 से लागू है.

Bihar Social Security Scheme क्या है, कैसे लाभ उठायें?

Scheme के Benefits की पात्रता- यह Scheme बिहार राज्य के निवासी उन सभी कामगारों/शिल्पकारों पर लागू होगा, जो State के अंदर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक की है. Age की गणना किसी वर्ष के पहली जुलाई से की जाएगी.

असंगठित कार्य क्षेत्र  –‘असंगठित क्षेत्र’ का मतलब है वो सभी नियोजन जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) के अनुसूचित नियोजनों में शामिल हों. जानकारी के अनुसार इनकी संख्या अभी 88 है. जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है-

शिल्पकार – ‘शिल्पकार’ से अभिप्रेत है राज्य के खनियोजित निवासी, जो बिहार राज्य में कार्य करते हों एवं लोहारगिरी, टोकरी निमार्ण, बैलगाड़ी, साइकिल, ठेला चालन, बढ़ईगिरी, रंगरेज, रिक्शाचालन, खिलौना निमार्ण, पशुपालन, पशु चराना (चरवाही), कशीदाकारी, रस्सी निर्माण, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, हस्तकरघा, मल्लाहगिरी, मदारीगिरी का प्रदर्शन, छाता मरम्मत एवं निमार्ण, भेड़-बकरी पालना, दर्जीगिरी, रफ्फूगिरी, पत्थर काटना, फेरी लगांना, ठठेरागिरी, पटरी दुकानदार, आॅटो रिक्शा चालन, सब्जि एवं फल बिक्री, मूर्ति निर्माण, कपड़ा रंगाई, बुनाई एवं इसी प्रकृति के अन्य साधारण व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन करते हों.

दुर्घटना किसे कहेंगे – ‘दुर्घटना’ से अभिप्रेत है वाह्म कारणों से हुई दुर्धटना जैसे रेल-सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सर्प दंश, डूबना, अग्नि जलन, पेड़ अथवा आपराधिक आक्रमण आदि. इस योजना के तहत आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधिक्षक, जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया जा सकता है. यह योजना प्रवासी मजदूरों की दुर्धटना मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए है. राज्य के प्रवासी मजदूरों को दुर्धटना के फलस्वरूप पूर्ण स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में भी अनुदान का प्रावधान किया गया है.
यह योजना उन प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो बिहार के अधिवासी एवं 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में हों. इसमें ‘प्रवासी मजदूर’ से अभिप्रेत है अन्य राज्यों में अथवा विदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाला मजदूर.
इसके तहत ‘दुर्घटना’ का अर्थ है पूर्ण स्थायी अपंगता, स्थायी आंशिक अथवा मृत्यु, जो इन कारणों से हो- Rail अथवा Road Accident, विद्युत स्पर्शाधात, सर्प दंशा, डूबना, अग्नि जलन, पेड़ अथवा भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि. यद्यपि कि यह सूची दृष्टांतयुक्त है और परिपूर्ण नहीं है, परंतु इसमें पूर्ण अपंगता, स्थायी आंशिक अपंगता अथवा मृत्यु, जो स्वेछता से लगाई गई चोट, आत्महत्या अथवा नशे के कारण हुई दुर्धटना अथवा मृत्यु या आपराधिक घटनाओं में अपंगता शामिल नहीं किया जाएगा.

इस योजना हेतु नामित प्राधिकार-प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला पदाधिकारी हैं.इस योजना के लाभ – इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों व उनके आश्रितों को लाभ मृत्यु लाभ, चिकित्सा लाभ आदि देय होगा. इस योजना के तहत RTGS  के द्वारा लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाता है.  

इस योजना के तहत अपील – अगर इस योजना के तहत आप अप्लाई करते हैं और जिला पदाधिकारी या समिति के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसके लिए आप श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष अपील कर सकते हैं. जिनका निर्णय विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

कार्यालय का पता- श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन, पटना- 8000001. फ़ोन नंबर- 0612-2520053, ईमेल- [email protected], माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विकास कोषांग, फ़ोन – 0612 – 2528450

यह भी पढ़ें-

Share this

5 thoughts on “Bihar Social Security Scheme क्या है? कौन और कैसे लाभ उठायें?”

  1. अभी तक तो कोई पैसा की बात नही की गई है. यह स्कीम बिहार सरकार द्वारा 2011 से लागू है. आप ऊपर लिखे फोन और पते पर सम्पर्क करें. इसके साथ ही फॉर्म भी डाउनलोड कर लें.

    Reply
  2. सड़क हादसे मे मेरी चाची की मृत्यु हो गयी है। साथ हीं एक अन्य घायल हो गया। वह मनरेगा मजदुर थी। काम नहीं मिलने की दशा में वह गंगा घाट पर अस्थाइ रएडी़ लगा कर पान के पत्ते फुल एवं अगरबत्ती बेचा करति थी क्या उन्हे यह लाभ मिलेगा।

    Reply

Leave a Comment