कल शनिवार को Delhi High Court ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा मजदूरों के 37% Minimum Wages बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है. माननीय कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को मालिक पक्ष में फैसला देते हुए सभी श्रेणी के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन को संविधान के विरुद्ध बताया.
हाईकोर्ट ने 37% वृद्धि वाला Delhi Minimum Wages नोटिफिकेशन रद्द किया
इस केस की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी पर एडवाइजरी पैनल का यह नोटिफिकेशन प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है. माननीय कोर्ट ने अपने 218 पेज के फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार ने इस सम्बन्ध में फैसला लेने से पहले नियोक्ता पक्ष को नहीं सुना और जल्दीवाजी में लिया गया निर्णय है.
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अकुशल मजदूरों को 13500, अर्द्धकुशल मजदूरों को 14698 और कुशल मजदूरों को 16782 रुपए मासिक मजदूरी देना तय किया था. जिसके बाद सरकार के फैसले खिलाफ कई औद्योगिक इकाइयों और कंपनियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
महंगाई में हमने गरीब मजदूरों का वेतन बढ़ाकर राहत दी: केजरीवाल
इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मजदूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने हमारे निर्णय को खारिज कर दिया है. आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे. गरीबों को राहत दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.
ऐसे जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन का लाभ 20 फीसदी मजदूरों को भी नहीं मिल पाया. इसको लागु करवाने के लिए आये दिन जगह-जगह धरना-प्रदर्शन होता रहा है. जबकि नियोक्ता दिल्ली हाई कोर्ट के इसी केस का हवाला देकर नया न्यूनतम वेतन देने से बचते रहे थे.
आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नियोक्ता के एक संघठन Delhi Factory Owners Federation के द्वारा दायर इस याचिका में फैसला तक नियोक्ताओं के 45 याचिकाकर्ता जुड़ चुके थे. हम तो यही कहेंगे कि इतना कुछ होने के वावजूद इस केस में किसी भी मजदूर संगठन ने मजदुर का पक्ष रखना मुनासिब नहीं समझा.
अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि जिन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ी उनका क्या होगा? क्या उनको पुनः पहले वाला वेतन मिलने लगेगा और नियोक्ता उनके सैलरी से पूर्व दिए गए वेतन से कटौती करेगा? कुछ कह नहीं सकते. आगे इस संबंध में जानकारी उपडेट किया जायेगा.
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Sir to ab minimum wages nhi mil payega employers ko
अभी दिल्ली सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी. हमने दिल्ली सरकार को ईमेल कर सुझाव दिया है. सुनने में आ रहा है कि उसी को आधार बनाने जा रही है.आप भी पढिये और शेयर करें – Delhi Govt. द्वारा न्यूनतम वेतन वृद्धि के HC के आर्डर के खिलाफ अपील के लिए सुझाव पत्र workervoice.in/2018/08/Delhi-Govt-Minimum-Wages-HC-Order-Suggestion.html