नई दिल्ली स्थिति एमटीएनएल में ठेकेदार (आउटसोर्स एजेंसी) के द्वारा काम करने वाले कुछ ठेका/आउटसोर्स वर्कर को अचानक से नौकरी से निकाल दिया जाता हैं. उसके बाद वो यूनियन की मदद से अपने नौकरी से निकालने का केस करने के साथ ही साथ न्यूनतम वेतन का केस रीजिनल लेबर कमिश्नर सेन्ट्रल के ऑफिस में लगाते हैं.
दिल्ली सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन दिया जा रहा था | Central Government Contract Workers
जिसमें वो मांग करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एमटीनल में ठेका वर्कर के रूप में ब्रॉडबैंड सर्विस के कस्टमर केयर व् टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम वेतन न देकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन दिया जा रहा था. उस समय 2017 में दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन से कम था. इसलिए उन्हें कानून के अनुसार कम दिए गए भुगतान पर दस गुना हर्जाना दिया जाए.
प्रबंधन कर्मचारियों को दोगुना हर्जाना की राशि प्रदान करें
दोनों यानी प्रबंध और कर्मचारियों का पक्ष सुनने के बाद श्री तेज बहादुर, रीजिनल लेबर कमिशनर (सेंट्रल) ने आर्डर देते हुई कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन के नोटिफिकेशन के अनुसार दर में से जो ज्यादा होगा वो देना होता हैं. इसलिए प्रबंधन कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर दोगुना हर्जाना की राशि प्रदान करें. आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि करीब 23 ठेका वर्करों ने क्लेम लगाया था. जिनके लिए आर्डर किया गया.
एक-एक हजार रुपया अतिरिक्त ठेकेदार को देने का आर्डर
सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ठेका वर्करों के न्यूनतम वेतन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अगर अब भी आपको नहीं दिया जा रहा तो आप भी एमटीएन में काम करने वाले कर्मचारियों के तरह रीजिनल लेबर कमिश्नर (सेन्ट्रल) ऑफिस में शिकायत कर दस गुना हर्जाना की मांग कर सकते हैं.
Out source worker ko job dene ke badd contractor KO kiya documents Dena hota hai?? (As a proof of work order) plz inform me sir…i m waiting for your reply.