महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य भर में दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को दोगुना कर दिया. आज अपने इस पोस्ट के माध्यम से हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि Minimum Wages in Maharashtra July 2019 से दोगुना मिलेगा.
Minimum Wages in Maharashtra
एनडीटीवी के खबर के अनुसार श्रम मंत्री संजय कुटे ने कहा कि इस फैसले से राज्य में 10 लाख दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत लगभग एक करोड़ श्रमिकों को 67 विभिन्न प्रकार के रोजगार में फायदा होगा. इंडियन एक्सप्रेस ने अपने खबर में बताया कि इस न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से 1 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा. खैर हम न्यूज में बताये इस आंकड़ों कि पुष्टि नहीं करते हैं.
“न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के खंड III के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी हर पांच साल के बाद संशोधित की जाती है. उन्होंने कहा कि मगर तकनीकी कारणों से पिछले नौ वर्षों में उन्हें संशोधित नहीं किया गया था,”
महाराष्ट्र न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 11 नवंबर, 2018 को रघुनाथ कुचिक को
नियुक्त किया गया था और बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ोतरी की गई थी.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दुकानों और स्थापना के लिए No.MWA-1015/418 / CR-140 / LAB-7 को संशोधित किया है, जो 24 जुलाई 2019 से प्रभावी है. यह अधिसूचना मौजूदा बुनियादी दरों को संशोधित करती है और एक नया महंगाई भत्ता अधिसूचना जारी की जा सकती है.
अभी फिलहाल न्यूनतम वेतन का बेसिक का दर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैं. इसके अनुसार अलग-अलग कैटेगरी के कामगारों का दर निम्न प्रकार से होगा-
Minimum Wages (Basic) in Maharashtra July 2019
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Category
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Zone 1
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Zone 2
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Zone 3
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Unskilled
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10021
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9425
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8828
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Semi Skilled
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10856
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10260
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9664
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Skilled
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11632
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11031
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10440
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यह दर महाराष्ट्र राज्य में काम करने वाले कामगारों पर लागू होगा. अगर कोई डेली वेजर वर्कर हैं तो मासिक वेतन के कुल योग में 26 से भाग देकर एक दिन का वेतन निकाल सकता हैं.
Minimum Wages in Maharashtra July 2019 से दोगुना मिलेगा
अगर आपको इस दर से कम दिया जा रहा हो तो आप अपने एरिया के लेबर कमिशनर ऑफिस में लिखित शिकायत कर दस गुना हर्जाना की मांग कर सकते हैं. इसके लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस में आपसे कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाता हैं.
अगर आप महाराष्ट्र राज्य में स्थित किसी भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर विभाग द्वारा जारी Central Sphare के न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें. – Central Government Minimum Wages Notification Oct 2018, यहां डाउनलोड करें.
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हम LEO आफिस इंदौर में गए थे सेंट्रल का न्यूनतम वेतन लागू करवाने लेकिन वहां से बोला कि आपके कार्य की प्रकृति एवम आपके नियोजन के प्रकार हेतु clc द्वारा न्यूनतम वेतन नही जारी करता आप पर सेंटर का वेतन नही लागू हो सकता। दरसल हम डाक विभाग में कुशल श्रेणी के वर्कर है। एवम सेंट्रल लबोर कमिश्नर द्वारा जिन नियोजन के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है उनमे से किसी से हमारा कार्यालय मेल नही खाता।
गए थे का क्या मतलब हैं. आप जब तक लिखित में शिकायत नहीं देंगे वो आपको ऐसे ही बोलेंगे. उनको पूछिए कि डाक विभाग किस के अंडर आता हैं?
Hii sir, mera nam ravindra bansode hai aur modern facilities main job pe hu as a office boy. Main indusind bank ke site pe hu aur hamara minimum salary kitna hoga app bata sakte ho kya. Abhi meri selery 12600 hai
सर जी… महाराष्ट्र के समाजकल्याण विभाग के स्कुल,छात्रवास मे काम करनेवाले आऊटसोर्स सिक्युरिटी गार्ड, क्या इन्हे भी इसका लाभ मिलेगा .
sir ji production me kamkarne vale contract worker ko 8% salerry badhega aaisa koi rool hai kya maharashtra me