अगर आप झारखण्ड राज्य में काम करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. आज अपने इस पोस्ट के माध्यम से हम जानकारी देंगे कि Minimum Wages in Jharkhand Oct 2019 | प्राइवेट कर्मचारियों को कितना मिलेगा. इसके साथ ही यह भी बतायेंगे कि अगर आपको इस नोटिफिकेशन में बताये दर से भुगतान नहीं किया जा रहा तो आप इसके लिए कहाँ और कैसे शिकायत करेंगे.
Minimum Wages in Jharkhand Oct 2019
आपमें से कई साथियों ने पिछले कई दिनों से झारखण्ड राज्य का न्यूनतम वेतन की जानकारी की मांग की थी. हमें इसके नोटिफिकेशन का कॉपी का इन्तजार था. आज हमारे पास नोटिफिकेशन का कॉपी आ गया हैं. ऐसे तो नियम के अनुसार इसको 1 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए था मगर यह 16 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित किया गया हैं. मगर इसके अनुसार आपको इसमें बताये गए दर के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से मिलेगा.
झारखण्ड सरकार के तरफ से अपर सचिव ने इस नोटिफिकेशन को 16.10.2019 को जारी किया हैं. जिसके अनुसार राज्य के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत 77 नियोजित इकाइयों में काम करने वाले कामगारों के मंहगाई भत्ता में वृद्धि किया गया हैं. जिसको की श्रम विभाग द्वारा कई अलग-अलग नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया गया है.
आज जिस नोटिफिकेशन की जानकारी देने जा रहे वह शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कामगारों के लिए हैं. आज हम अपने इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे कि छोटे दूकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या अन्य किसी भी वाणिज्यिक संस्थाओं (विस्तार से जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें) में काम करने वाले कामगारों को कम से कम कितना “Minimum wages in Jharkhand Oct 2019” से मिल सकता हैं-
Class of Employment
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Total Per Day
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Total Per Month
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Unskilled
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257.29
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6689.59
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Semi-skilled
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269.54
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7008.14
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Skilled
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355.3
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9238
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Highly
Skilled |
410.44
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10671.49
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अगर आप झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में किसी छोटे दूकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या अन्य किसी भी वाणिज्यिक संस्थाओं में काम करते हैं और अगर आपको उपरोक्त दर के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा तो आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं. जब भी शिकायत करें तो जितना कम दिया जा रहा उसके दस गुना हर्जाने की मांग करें.
Minimum Wages in Jharkhand Oct 2019 | प्राइवेट कर्मचारियों को कितना Salary मिलेगा
अगर आपको अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस का पता जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर बताएं. हम आपको आपके लेबर कमिश्नर ऑफिस का पता बतायेंगे. इसके आलावा कोई भी सवाल हो तो बेहिचक लिखकर बतायें. हमें आपकी सहायता करने में ख़ुशी होगी.
अगर आप झारखण्ड राज्य में अवस्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें. – Central Government Minimum Wages Notification Oct 2019, यहां डाउनलोड करें.
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Ministry of Labour & Employment27-November, 2019 15:27 IST
Extension of Working Hours
The preliminary draft rules under Code on Wages Act, 2019 have been uploaded on the website on 01-11-2019 seeking comments of all stakeholders including general public regarding various provisions of the Rules. In the proposed (Central) wage rules, there is provision of working day of nine hours of work and that working day shall be so arranged that inclusive of the interval of rest, if any, shall not spread over more than twelve hours on any day. This provision is as per the existing Section 24 of the Minimum Wage (Central) Rules, 1950.
This information was given by Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (I/C) for Labour and Employment in written reply to a question in Rajya Sabha today.