आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं. वह पुरानी रूढ़िवादी विचार को परे धकेल कर आगे बढ़ रही हैं। मगर असल में जहाँ वह काम करती हैं किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार हो रही है। उसका मुख्य वजह उनको कार्यस्थल पर अपने अधिकारों (Female Labour Act in india in hindi भारत में महिला श्रम अधिनियम हिंदी में) की जानकारी की कमी हैं। अगर आप एक महिला हैं और कहीं जॉब करती हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपको अपने ऑफिस में क्या-क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, हम इसको सूचीवद्ध तरीके से जानेंगे।
Female labour act in india in hindi
हमारे देश की महिलाएं (Female )भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2001 में 25.63 प्रतिशत थी। यह 1991 में 22.27 प्रतिशत और 1981 में 19.67 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि है। एक तरफ जहां महिलाओं की भागीदारी का दर जिस प्रकार से वृद्धि हो रहा ठीक वही दूसरी ओर पुरुष श्रम भागीदारी दर की तुलना में लगातार उल्लेखनीय रूप से कमी होती जा रही हैं।
देश में 2004-05 के दौरान कुल श्रम-शक्ति का अनुमान 455.7 मिलियन लगाया। जिसमें केवल महिला श्रमिकों की संख्या 146.89 मिलियन थी। खैर, यह तो हुई डाटा आधारित महिला श्रम शक्ति की जानकारी। अब जो हमारा असल मुदा हैं उसपर बात करते हैं।
हमारे देश के श्रम कानून में महिला श्रमिकों (Female Labour)के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान तय किये गए हैं। आज हम उसको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करेंगे।
Female labour act in india in hindi
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा/स्वास्थ्य संबधी उपाय-
अगर आप महिला कर्मचारी हैं और किसी फैक्ट्री में काम करती हैं तो फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 का सेक्शन (खंड) 22(2) के अनुसार आपको प्राइम मूवर (मूल गति उत्पादक) या किसी भी ट्रांसमिशन मशीनरी के किसी भी भाग की सफाई, ल्युब्रिकेट या समायोजित करने का काम नहीं करवाया जा सकता हैं। जब प्राइम मूवर ट्रांसमिशन मशीनरी गति में होता है। इसके अलावा यदि सफाई, ल्युब्रिकेशन अथवा समायोजन के कारण महिला को उस मशीन से अथवा आसपास के मशीन से घायल होने का खतरा हो तब भी यह काम नहीं करवाया जा सकता हैं।
महिला कर्मचारी से रात्रि में कार्य का नियम
महिला कामगारों से भूमिगत कार्य में काम लिया जा सकता हैं?
महिलों के लिए मेटर्निटी बेनिफिट Maternity Benefit (प्रसूति – लाभ)
भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ के लिए वेलफेयर फंड (कल्याण निधि) प्रदान करता है।
महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर शौचालय ओर पेशाबघर का प्रावधान
- कॉन्ट्रेक्ट लेबर (विनियमन एवं उन्मूलन) ऐक्ट, 1970 का नियम 5
- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 की धारा 19
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (इंटर स्टेट प्रवासी कर्मकार) (आरईसीएस) सेंट्रल रूल्स (केन्द्रीय नियम), 1980 का नियम 42
महिला श्रमिकों के लिए अलग धोने की (वॉशिंग) सुविधा का प्रावधान
- कॉन्ट्रेक्ट लेबर (विनियमन एवं उन्मूलन) ऐक्ट, 1970 का सेक्शन (धारा) 57
- फैक्ट्री ऐक्ट, 1948 का सेक्शन (धारा) 42
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (इंटर स्टेट प्रवासी कर्मकार) (आरईसीएस) ऐक्ट, 1979 का सेक्शन(धारा) 43
कार्य स्थल पर महिला कर्मियों के बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान
- माइंस ऐक्ट (खान अधिनियम) 1952 का सेक्शन (धारा) 20
- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 का सेक्शन (धारा) 48
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (आरईसीएस) अधिनियम, 1979 का सेक्शन (धारा) 44
- प्लांटटेशन लेबर एक्ट (बागान श्रम अधिनियम), 1951 का सेक्शन (धारा) 9
- बीड़ी और सिगरेट वर्कर (रोजगार की शर्ते) अधिनियम 1966, का सेक्शन (धारा) 25
- बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन (भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन) (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का सेक्शन 35
कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से सुरक्षा प्रावधान
ऐसे तो यह लेबर कानून के अंतर्गत नहीं आता मगर कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे जरुरी जानकारी हैं। अगर आपको या आपके किसी भी महिला साथी के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न किया जाता हो तो चुप न रहें। आपकी चुप्पी उनकी हिम्मत है। आप नौकरी जाने से न डरे, क्योकि किसी भी महिला के लिए मानसम्मान से बढ़कर नौकरी नहीं हैं।
अगर कम्पनी, ऑफिस, स्कुल, कॉलेज, संस्था इस कमेटी का गठन नही करता और Complaint होने पर ज्यादा से ज्यादा 50 हजार का जुर्माना या Company का Registration Cancel या दोनों हो सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस पोस्ट को पढ़िए – Vishakha Guidelines in Hindi | Women Harassment की Complaint कब, किसे और कैसे करें?
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सर,
क्या आपको ज्ञात है की भारत सरकार के कितने विभागों में internal complaint committee नहीं है? क्या आपको इस पर एक विशेष सर्वे नहीं करना चाहिए | एक बार इस और भी देखा जाये और सरकार जो अपने आपको महिला समर्थक बताती है उनसे ही पूछा जाये की आपके विभाग में उपरोक्त सुविधा है की नहीं है? जब भारत सरकार / दिल्ली सरकार के विभागों में यह सुविधा नहीं है तो हम कैसे इस पर किसी प्राइवेट कंपनी से आशा करने की वो इस कार्य को सही प्रकार से कर रही होंगी ?
आपको बात से पूर्ण सहमत हूँ। यह काम सरकार को खुद करना चहिए मगर वो करते नहीं। जब हमारे अधिकार की बात है तो हमें मांग करना पड़ेगा।
Sir m Global autotech pvt LMT me campus se engineering ki training k liye ayi hu pr hmlogo se 12 hours jabardasti kaam production line PE machine pe kaam karwate h to hmare kya adhikar h jisse wo hamara sosan n kre plz sr btaiye
अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करें
Sir mio ek company job krti hu
Or unhone muje bataye Bina contract latter pr sign kra liye hai or sign Krane ke baad btaya ki ye contract hai one. Btao agar muje job resign krna ho toh Mai kaise karu.
आप जब चाहें नौकरी 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी छोड़ सकती हैं.
Hello sir mai ek staff nurse hu gov hospital me pura hospital me sirf 2 nurse ko duty laga diya jata hai na Dr aata hai na koi or karmi suprintendent se bolne par kahta hai aap apna duty kare nhi to absent kar dege plz bataye Mai kya karu
क्या आपको आपकी अपनी ड्यूटी से ज्यादा काम करवाते हैं, अगर नहीं तो बांकी लोगों से आपको क्या मतलब है. उनकी कोई शिकायत करेगा तब उनपर या ड्यूटी लगाने वाले पर कार्रवाई करनी होगी