अगर आप EPFO के तहत PF खाताधारक हैं तो EPFO का नियम हटने से 1 अगस्त से PF Contribution बदल जायेगा. इससे आपकी In hand Salary कम हो जायेगी. आपके बैंक अकाउंट में अगले महीने कम पैसे क्रेडिट होंगे. EPFO के तहत 1 अगस्त से Atma Nirbhar Bharat package के समय सीमा समाप्त हो जायेगा. जिसके तहत आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन फिर से 10 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जायेगा. आइये इसको विस्तार से जानते हैं.
PF Contribution बदल जायेगा
अभी पुरे देश में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया था. जिससे पुरे देश के अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा हैं. इससे कंपनी और कर्मचारी का बराबर नुकसान हुआ है. सरकार के अचानक लॉकडाउन के फैसले लाखों कमचारियों की नौकरी छीन गई तो कम पूंजी वाले बिजनेश ठप पड़ गए. उनके इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के द्वारा कई आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई. केंद्र सरकार ने Atma Nirbhar Bharat Package के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ के नियम में बदलाव किया। जिसके तहत तीन महीने तक पीएफ कंट्रीब्यूशन कम जमा की नियम बनाया गया था. जिसकी जानकारी हमने अपने पूर्व के पोस्ट के माध्यम से दी थी.
Lockdown PF Contribution घटने से कर्मचारी को फायदा या नुकसान
पीएफ का कंट्रीब्यूशन 12% की जगह 10% कर दिया
केंद्र सरकार ने 13.05.2020 को नोटिफिकेशन जारी कर 3 महीने के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन (PF Contribution) दर को घटा दिया था. जिसके तहत मई, जून, जुलाई 2020 में Employer और Employee के लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन 12% की जगह 10% कर दिया गया था. केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव नियोक्ता और कर्मचारियों को राहत देने के लिए किया गया था. EPFO के इस नए नियम से कर्मचारी के 2% एवं नियोक्ता को पीएफ खाते में 2% कम कंट्रीब्यूशन जमा करना था.
अगर आप अपने पीएफ खाते का Statement चेक करेंगे तो पहले जहाँ एम्प्लायर और एम्प्लोयी कंट्रीब्यूशन के रूप में 24 फीसदी जमा होता था. वहां पिछले 3 महीने तक 20 फीसदी जमा किया गया. जिसकी समय सीमा 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो चुकी है.
EPFO PF Contribution का 1 अगस्त से नियम बदल जायेगा
लेबर मंत्रालय के 10 फीसदी वाले नोटिफिकेशन से जहाँ 4.3 करोड़ पीएफ खाताधारकों का टेक होम सैलरी (in hand salary) में बढ़ोतरी हुई. वही दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा 6.5 लाख नियोक्ताओं को मिला. PF Contribution का यह नियम केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है. ये प्रतिष्ठान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत (मई, जून, जुलाई) का योगदान करना था. अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में ठेका/आउटसोर्स वर्कर के रूप काम कर रहे हैं तो आपका पूर्व के भांति पीएफ योगदान (PF Contribution) 12 प्रतिशत ही होगा.
हमारी inhand सैलरी कितना कम हो जायेगी?
अब ऐसे में अगर आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन बदलाव से बढ़ा inhand Salary मिल रहा था तो अब आपको उसमे थोड़ा कमी देखने को मिलेगी. अब आप पूछेंगे कि हमारी in hand Salary कितना कम हो जायेगी?
हम इसको एक example के रूप में समझते हैं. हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मोहन पीएफ खाताधारक हैं. मोहन का एम्प्लायर वेतन (Basic+DA) 10,000 रुपया मासिक देता हैं. पहले उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 12 प्रतिशत के अनुसार 1200 रुपया कटता था मगर केंद्र सरकार के 10 फीसदी PF Contribution वाले नियम के अनुसार पिछले तीन महीने के लिए मोहन का 1000 रुपया मासिक कटा हैं. जिससे मई जून जुलाई को मोहन के टेक होम सैलरी (in hand Salary) में 200 रुपया मासिक वृद्धि हुई थी.
अब 1 अगस्त से केंद्र सरकार के 10 फीसदी पीएफ कंट्रीटब्यूशन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. जिससे 1 अगस्त से पुनः मोहन का पीएफ कंट्रीब्यूशन 1000 की जगह 1200 कटेगा. जिससे उसके टेक होम सैलरी में 200 रुपया कम क्रेडिट होगा. आप भी इस आधार पर अपने टेक होम सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं.
EPFO के नियम हटने से 1 अगस्त से PF Contribution बदल जायेगा
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Sir maine pahle bhi comments kiya tha but aapne reply nahi diya sir mere pati ko company ne lokdwon me ghar me baitha diya aur kaha ki jab jarurut hoga to bula lege lekin company ne abhi tak nahi bula ya aur n hi salary de rahi hai jabki vo permanent job hai unka aur company temporary employ se kam le rahe hai aur humare ghar ki halat bahut kharab ho raha hai hum kya kare koi rasta bataye rest time hai march se ab tak chal raha hai
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