अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले, किसी भी गाँव/शहर में काम करते हैं तो आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के लेबर विभाग ने छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2020 (Minimum Wage in Chhattisgarh October 2020) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं. आज हम अपने इस पोस्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अलग-अलग कैटेगरी में काम करने वाले कामगारों का वेतन में कितने फीसदी की वृद्धि होगी?
Minimum Wage in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) की दरें पुनरीक्षित की गई है. जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है. जिसके तहत Minimum Wage in Chhattisgarh 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए मंहगाई भत्ते की दर का प्रकाशन किया गया हैं. आइये, सबसे पहले हम जानते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए 01 अक्टूबर 2020 से कम से कम कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा-
Minimum Wage in Chhattisgarh October 2020 | दैनिक वेतन की नई दरें 2020-2021
Employment Categary | Zone | Basic Per Day | Basic/Month | VDA/Day | VDA/Month | Total/Day | Total/Month |
Unskilled | A | 320 | 8320 | 44.62 | 1160 | 364.62 | 9480 |
B | 310 | 8060 | 44.62 | 1160 | 354.62 | 9220 | |
C | 300 | 7800 | 44.62 | 1160 | 344.62 | 8960 | |
Semi-skilled | A | 345 | 8970 | 44.62 | 1160 | 389.62 | 10130 |
B | 335 | 8710 | 44.62 | 1160 | 379.62 | 9870 | |
C | 325 | 8450 | 44.62 | 1160 | 369.62 | 9610 | |
Skilled | A | 375 | 9750 | 44.62 | 1160 | 419.62 | 10910 |
B | 365 | 9490 | 44.62 | 1160 | 409.62 | 10650 | |
C | 355 | 9230 | 44.62 | 1160 | 399.62 | 10390 | |
Highly Skilled | A | 405 | 10530 | 44.62 | 1160 | 449.62 | 11690 |
B | 395 | 10270 | 44.62 | 1160 | 439.62 | 11430 | |
C | 385 | 10010 | 44.62 | 1160 | 429.62 | 11170 |
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप किसी शासकीय विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं तो आप मासिक वेतन दर में 30 से भाग देकर 1 दिन का वेतन निकाल सकते हैं.जबकि उपरोक्त में जो 45 नियोजन की दर दी गई हैं. उसके मासिक दर में 26 से भाग देकर 1 दिन का न्यूनतम वेतन निकाल सकते हैं.
छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2020
अब आप पूछेंगे कि वो 45 नियोजन कौन-कौन सा है. जहाँ उपरोक्त न्यूनतम दर लागु होगा. इसके लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर परिशिष्ट (अ) अनुसूचित समान्य नियोजन भाग (1) का पेज नो 8-9 में लिस्ट देख सकते हैं. हमने इस पोस्ट के अंत में नोटिफिकेशन का कॉपी उपलब्ध कराया है.
Minimum Wage in Chhattisgarh October 2020 | छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2020
स्टेट लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करें
अब अगर आपको ऊपर बताये दर से भुगतान नहीं किया जा रहा तो आप अपने एरिया के स्टेट लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर दस गुणा हर्जाने की मांग कर सकते हैं. आप जब भी लिखित शिकायत करें तो रिसीविंग का कॉपी अवश्य लें. अगर वो देने से मना करें तो शिकायत पत्र का एक कॉपी उसी अधिकारी को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेज दें. जिसका स्लिप संभाल कर रखें.
आपमें से कोई साथी अगर भारत सरकार (Center Govement) के किसी विभाग/मंत्रालय/पीएसयू आदि में ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेलीवेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो ऐसे में आपको Central Sphere का न्यूनतम वेतन मिलेगा. अभी जब तक अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक Minimum Wages Central Sphere 01 अप्रैल 2020 के दर के अनुसार मिलेगा.
Minimum Wage in Chhattisgarh October 2020
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