अगर आप मध्यप्रदेश राज्य में काम करते हैं तो राज्य सरकार के लेबर विभाग ने Minimum Wages in Madhya Pradesh Oct 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं. जिसके तहत प्राइवेट कर्मचारियों का कितना न्यूनतम वेतन (मंहगाई भत्ता) में वृद्धि की गई हैं. अपने इस पोस्ट में इसकी जानकारी देने जा रहे हैं. इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन का कॉपी भी पोस्ट के अंत में उपलब्ध है.
Minimum Wages in Madhya Pradesh Oct 2020
ऐसे तो यह नोटिफिकेशन (Latest Minimum Wages in Madhya Pradesh 2020) 35 पेज का हैं मगर हम आपको सरल तरीका से इसका दर को समझाने की कोशिश करेंगे. इसके बाद भी आपके मन में सवाल हो तो आप सीधे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं.
Minimum Wages Act in India
अभी के वर्तमान नियम के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 (Minimum Wages Act 1948) के तहत 5 वर्ष में एक बार न्यूनतम वेतन रिवाइज़ और हर साल 2 बार मंहगाई भत्ता का निर्धारण होना चाहिए. यह रिवीजन न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति जिसमें त्रिपक्षीय कमेटी (सरकार के अधिकारी+ कॉर्पोरेट प्रतिनिधि+ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि) के सर्वसम्मति से किया जाता हैं. जिसमें वो एक मजदूर परिवार को जीने के लिए मार्केट भाव के अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान आदि के खर्च का सर्वे कर निर्धारित करते हैं.
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सरकार के इस आदेश (Notification) को श्री आशुतोष अवस्थी, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर ने 29 सितम्बर 2020 को जारी किया हैं. आपको 01 अक्टूबर 2020 से इसमें निर्धारित दर से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है. यह दर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार अनुसूचित 67 इकाइयों पर लागु होगा. आइये हम जानते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार आपका न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया गया हैं.
Madhya Pradesh Minimum Wages Oct 2020
Class of Employment | Basic Per Day | Basic Per Month | VDA Per Day | VDA Per Month | Total Per Day | Total Per Month |
Unskilled | 250 | 6500 | 73.08 | 1900 | 323.07 | 8400 |
Semi-skilled | 271.42 | 7057 | 84.62 | 2200 | 356.03 | 9257 |
Skilled | 324.42 | 8435 | 84.62 | 2200 | 409.03 | 10635 |
Highly Skilled | 374.42 | 9735 | 84.62 | 2200 | 459.03 | 11935 |
मध्यप्रदेश राज्य के किसी शासकीय विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं तो आपके लिए भी उपरोक्त दर लागू होगा. हमारे इस टेबुल में बेसिक और मंहगाई भत्ते का कुल योग हैं. आपकी मंहगाई भत्ते में 63.33 से 73.33 रूपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई हैं. आप मासिक वेतन दर में 26 से भाग देकर 1 दिन का वेतन निकाल सकते हैं. इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे नोटिफिकेशन का कॉपी देख सकते हैं.
Minimum Wages in Madhya Pradesh Oct 2020 | मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 2020
अगर आपको न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) नहीं मिल रहा तो
अब अगर आपको इस दर से भुगतान नहीं किया जा रहा या कम भुगतान किया जा रहा हैं तो ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं. जिसमें आप दस गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं. आप कम्प्लेन करते समय रिसीविंग जरूर लें. अगर वो रिसीविंग न दें तो शिकायत पत्र का एक कॉपी रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेज दें. जिसके बाद पोस्ट ऑफिस से मिले रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के स्लिप को संभाल कर रखें.
Central Minimum Wages, 2019 2020 (Central Sphere)
अगर आप मध्यप्रदेश राज्य में स्थिति किसी सेन्ट्रल गोवेर्मेंट (भारत सरकार) के विभाग/मंत्रालय/पीएसयू आदि में ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो आपको चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) द्वारा जारी सेन्ट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन के दर से मिलना चाहिए. अगर आप इसका वर्तमान दर जानना चाहते हैं तो हमारे इस पोस्ट को पढ़ें- Central Government Minimum Wages 01 April 2020 (Center Sphere).
Minimum Wages in Madhya Pradesh Oct 2020
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मध्यप्रदेश के मिनिमम वेतन अनुसार 8400 रुपये ही मासिक सैलरी के तौर पर दिए जा रहे है, तो सर क्या ऐसा कोई नियमानुसार कानूनन रास्ता है जिसकी मदद से सैलरी बढ़वाई जा सकती है??
आपलोगों मांग कर सकते हैं. हमलोगों ने मांग कर ही दिल्ली में ३७ फीसदी न्यूनतम वेतन बढ़वाया है.
क्या नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी भी न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि नगर पालिका परिषद पर श्रम कानून लागू नहीं होते है। नगर पालिका अपने बजट अनुसार कर्मचारियों का बेतन निर्धारित करती है।
वह सरासर झूठ बोल रहा है. आपको यकीन न आये तो लेबर कमिशनर ऑफिस में जाकर बात करें.