दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 37 फीसदी की वृद्धि की गई थी . जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद फाइनल हो पाया था. जिसके बाद कायदे से दो बार मंहगाई भत्ता को मिलाकर आपके वेतन में बढ़ोतरी होनी थी. जबकि अप्रैल 2020 से मंहगाई भत्ता पर रोक लगाया हुआ है. जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि केजरीवाल सरकार न्यूनतम वेतन दिल्ली 2020 कब बढ़ायेगी? इसके लिए RTI प्रथम अपील की सुनवाई 25 नवंबर 2020 को हुई है. इसमें क्या जानकरी मिली, आइये जानते हैं.
न्यूनतम वेतन दिल्ली 2020
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कायदे से देखें तो 22 अक्टूबर 2019 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसके बाद अखिल भारतीय सूचकांक में वृद्धि के अनुसार अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 में मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था. मगर ऐसा नहीं किया गया. अभी देश में लॉकडाउन किया गया था. फिर भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा Central Sphere का न्यूनतम वेतन समय से प्रकाशित किया गया. मगर जब अगस्त 2020 तक भी दिल्ली सरकार ने मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. जिसके बारे में हमने आरटीआई लगाकर लेबर विभाग से पूछा.
जवाब नहीं मिलने पर RTI का प्रथम अपील
जिसके 60 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर RTI का प्रथम अपील लगाया. जिसके मात्र 6 दिन बाद ही दिल्ली न्यूनतम वेतन के RTI का जवाब आ गया. जिसमें यह जानकारी मिली की न्यूनतम वेतन के तहत मंहगाई भत्ता का फाइल अंडर सबमिशन हैं. जब सरकार पास करेगी तब जारी किया जायेगा.
हमने इस RTI में साथ ही यह भी पूछ लिया था कि न्यूनतम वेतन मंहगाई भत्ते की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम और पद बतायें. देरी के लिए उन पर क्या कार्रवाई और कब की जायेगी? उन्होंने अपने अधिकारी का नाम न बताकर, यह लिख दिया कि “न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार मजदूरों को मंहगाई भत्ता देना जरुरी प्रावधान नही”. यह सुनकर आपको जरूर अटपटा सा लगा होगा.
दिल्ली न्यूनतम वेतन के लिए जिम्मेदार अधिकारी?
हमारे पास प्रथम अपील की सुनवाई के लिए पहले 11 नवंबर फिर 25.11.2020 के लिए बुलावा पत्र आया. जिसके बाद 25.11.2020 को 12:30 सुनवाई में उपस्थित हुआ. मगर नियम के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के बुलावे पर जनसूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए. उनकी जगह प्रॉक्सी अधिकारी खड़ा किया गया. जिनके नाम का प्रथम अपील अधिकारी ने अपने फैसले में जिक्र तक नहीं किया गया है. अब इसको कानून का दुरूपयोग कहें या या जरूरत से ज्यादा तेज बनाना.
अब स्वाभाविक बात है. जो RTI के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी है. वही न्यूनतम वेतन के लिए जिम्मेदार अधिकारी है. अब वो अपना बचाव तो करेंगे ही. उन्होंने अपने पद का खूब फायदा उठाया और जनसूचना अधिकारी को जवाब को सही ठहराया. जबकि वह भूल गए कि उनका जन सूचना अधिकारी अपने ही जवाब में फंस गया हैं. एक तरफ तो वह कह रहा कि फाइल अंडर सबमिशन हैं और दूसरी तरफ कह रहा कि जरुरी प्रावधान नहीं है.
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
आप न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के सेक्शन 3-4 में न्यूनतम वेतन रेट और रिवीजन की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही सेक्शन 4 से लेकर 9 तक न्यूनतम वेतन निर्धारण का तरीका की जानकारी उपलब्ध हैं. इसको पढ़ने के बाद स्पष्ट होता हैं कि Market के मंहगाई के हिसाब से एक मजदुर परिवार को जिन्दा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान में खर्च सबसे कम वेतन का निर्धारण करना है. आपके वेतन के दो मुख्य अवयव होते हैं.
जो कि पहला न्यूनतम वेतन और दूसरा स्पेशल अलाउंस जो कि डीए (मंहगाई भत्ता) के रूप में दिया जाता है. यही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने खुद न्यूनतम वेतन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2019 में स्वीकारा है. कि वो साल में दो बार मंहगाई भत्ता साल में 2 बार पहला अप्रैल और दूसरा अक्टूबर में जारी करेंगे. खैर, प्रथम अपीलीय अधिकारी लेबर विभाग ने आरटीआई के जवाब को सही ठहराया. जिसका कॉपी पोस्ट के अंत में हैं.
दिल्ली लेबर कमिश्नर ऑफिस के अधिकारी (LA) ने ही बताया कि हमारे आरटीआई एप्लीकेशन उनको प्रथम अपील मिलने के समय दिखा. जिसके बाद मंहगाई भत्ता के लिए फाइल प्रोसेस करने के बाद आरटीआई का रिप्लाई दिया गया. अभी फाइल में ऑब्जेक्शन लगाकर वापस आ गया था. जिसको दुबारा से सुधार कर भेज दिया गया हैं. उन्होंने उम्मीद जताई हैं कि फाइल पास होते ही अगले 15 दिन में दोनों अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 जारी हो जायेगा. हमें भी थोड़ा पॉजिटिव लगा है कि वो शायद सच बोल रहे हैं. यह मामला पूरी तरह लापरवाही और मजदूरों के निष्क्रियता का परिणाम है.
केजरीवाल सरकार न्यूनतम वेतन दिल्ली 2020 कब बढ़ायेगी, RTI प्रथम अपील की सुनाई
दिल्ली 2020-21 में न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में कितना है?
आज भी आप सभी लोगों का मुख्य सवाल यह हैं कि अभी दिल्ली 2020-21 में न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में कितना हैं? अब जैसे कि हमने ऊपर के लाइन में स्पष्ट किया है. अभी तक दिल्ली सरकार के लेबर विभाग द्वारा अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 का मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है. जब तक यह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता हैं तो आपको दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के अनुसार वर्तमान न्यूनतम वेतन इस प्रकार तय किया गया है- अकुशल – 14842 / महीना, अर्ध-कुशल- 16341 / महीना, कुशल- 17991 / महीना, अत्यधिक कुशल – 19572 / महीना है.
आप हमारे इस पोस्ट को पढ़कर खुद ही तय कीजिये कि अगर हमने अभी आरटीआई नहीं लगाईं होती तो क्या दिल्ली सरकार मंहगाई भत्ता गोल कर जाती? आपसे उम्मीद हैं कि अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखकर बतायेंगे. ऐसे हम तो चले अब इस आरटीआई की द्वितीय अपील सीआईसी के पास लगाने की तैयारी करने. दिल्ली सरकार के लेबर अधिकारियों को कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि आगे से लिखित में झूठ न बोले, आपसे उम्मीद हैं कि इस जानकारी को दिल्ली के हर वर्कर तक पहुंचाने में मदद करेंगे.
Minimum Wages Delhi RTI First Appeal Decission Date 25.11.2020
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