उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यूपी में लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जारी हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने Covid-19 पीड़ितों के छुट्टी के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इसका लाभ किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा। अगर नहीं मिले तो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं।
लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश
एक बार फिर से पुरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। पिछली बार तो केंद्र सरकार ने पुरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। मगर इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे तो कल ही श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने को कहा है। मगर फिर भी कई राज्यों में कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक लॉकडाउन/कर्फ्यू लागू है। ऐसे में यूपी सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश 20 मार्च 2021 को जारी किया है।
यूपी में लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश 2021 | Special leave for covid 19 for up government
उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोविड को महामारी घोषित किया है। जिसके बाद राज्य में काम करने वाले सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले गए हैं –
- अगर कोविड-19 से कोई कर्मचारी/कामगार ग्रसित हो। जिनको संग्दिग्ध रुप से अलग रखा गया हो। ऐसे कर्मचारी/कामगारों को एम्पायर की ओर से 28 दिन पेड लीव दिया जायेगा।
- यह अवकाश तभी मान्य होगा, जब उक्त कर्मचारी/कामगार स्वास्थ्य होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेगा।
- ऐसे दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्टेट के आदेश से बंद हैं, ऐसे कर्मचारियों/कामगारों को ऐसी अस्थाई बंदी के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- ऐसे समस्त दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जहाँ 10 या 10 से अधिक नियोजित/योजित हों को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविद-19 रोकथाम के लिए केंद्र सरकार व् राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
- यह उपरोक्त आदेश नोटिफिकेशन के जारी होने की तिथि 20 मार्च 2021 से लागू है।
लॉकडाउन में सैलरी की मांग कैसे करें?
अगर आप यूपी में किसी भी दूकान, कंपनी, होटल, कंपनी या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान आदि में कार्यरत हैं। अगर आप कोविद-19 से ग्रसित हो जाते हैं। जिसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर/मालिक को ईमेल/पत्र आदि के माध्यम से सूचित करें। जिसके बाद अगर आपको उपरोक्त आदेश के अनुसार यूपी में लॉकडाउन में सैलरी, छुट्टी नहीं दी जाती है या सैलरी कटौती की जाती है। आपका सवाल होगा कि “लॉकडाउन में कंपनी सैलरी या दे तो क्या करें”?
Lockdown me company salary न दें तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में आप अपने एम्प्लायर या मालिक को Lockdown ki Salary ka एक मांग पत्र देना है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त आदेश का हवाला देकर लॉकडाउन में सैलरी या 28 दिन की छुट्टी की माँग करनी है। जिसके बाद हर हाल में कम से कम 15 से 20 दिन का इंतजार करना है।
जिसके बाद भी आपको यूपी में लॉकडाउन में सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में आप शिकायत अपने एरिया के डीएम और मुख्य सचिव, राज्य सरकार को भेज सकते हैं। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में शिकायत कहाँ करना है? इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मगर इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। जिसका पालन नहीं किये जाने पर महामारी अधिनियम 1897 के तहत जेल तक का प्रावधान होता है।
यूपी में लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जारी, 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी?
UP Lockdown me Salary Order 20.02.2021
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Sir kya Delhi me BHI lochdown ki salary milegi
अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है
Sir up me UPPCL ke contract worker ko mahine ki kitni taarikh tak salary milne ka pravdhaan hai
Maximum 7-10 every month