आपमें से जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता (EPF Account) है। उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नया दिशा निर्देश (Circular) जारी किया है।जिसके अनुसार अब कर्मचारियों का 2 PF Account खुलेगा। पीएफ के नए नियम एक अनुसार वित् वर्ष 2021-22 में पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। जिसके लिए पीएफ के CBDT Meeting में यह फैसला लिया है। आइये हम इसको विस्तार से जानते हैं।
अब कर्मचारियों का 2 PF Account खुलेगा?
केंद्र सरकार ने पीएफ ब्याज पर टैक्स की गणना का नया फार्मूला तय किया है। जिससे अब पीएफ खाताधारी कर्मचारियों के पीएफ खाता (EPF Account) को दो भागों में बांटा जायेगा। अब पीएफ में कर्मचारी कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, उसका अलग अकाउंट और एम्प्लायर कंट्रीब्यूशन का हिस्सा जमा हो रहा, उसका अलग अकाउंट होगा। अब अगर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में साल में 5 लाख से अधिक पैसा जमा होने से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकेगा। जिस पर सरकार को टैक्स लगाने में आसानी होगी।
पीएफ के नए नियम के अनुसार कर्मचारी का पीएफ अकाउंट टैक्सेबल होगा। जबकि नियोक्ता का अकाउंट नॉन-टैक्सेबल अकाउंट होगा। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज का कैलकुलेशन के लिए उसी अकाउंट में एक अलग खाता खोला जायेगा।
निजी कंपनियों के लिए पीएफ नियम 2024
अभी तक 20 से उससे ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनियों को EPFO विभाग के पास पंजीकरण अनिवार्य था। जिन कर्मचारी की सैलरी 15,000/- रूपये तक है। नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों के सैलरी (बेसिक+डीए) के 12% एम्प्लोयी कंट्रीब्यूशन और ठीक उतना ही एम्प्लायर कंट्रीब्यूशन कट पीएफ खाते में जमा करना अनिवार्य होता है। जो कि पीएफ के पूर्व के नियम के अनुसार नॉन-टैक्सेबल था। जिसको अब सरकार द्वारा एम्प्लोयी कंट्रीब्यूशन के 2.5 लाख से अधिक होने पर टैक्सेबल बनाया गया है।
अब अगर आप सरकारी कर्मचारी है ऐसे में आपके EPF और VPF दोनों मिलाकर योगदान की सीमा 5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। अगर दोनों मिलकर आपका सालाना 5 लाख से अधिक जमा होता है। ऐसे में आपके ब्याज पर टैक्स चुकाना पड़ेगा।
पीएफ के नए नियम 2024
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पीएफ के नए नियम के बारे में फैसला ले लिया है। जिसके बारे में वित् मंत्रालय ने भी 31 अगस्त 2021 को सर्कुलर जारी कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी ने प्रोविडेंट फंड खाते में अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स संबंधी नियम का मसौदा जारी कर दिया है।
यह नियम अगले वर्ष यानी 2022 से प्रभाव में आ सकता है। अगर आप न्यूनतम वेतन पर काम करते या फिर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपया से कम जमा होता है। ऐसे में आपके पीएफ फंड में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे केवल अधिक सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट पर टैक्स की कटौती के लिए किया जा रहा है ताकि टैक्स की राशि की आसानी से गणना की जा सके।
EPFO Latest News in hindi 2024
देश की वित् मंत्री श्रीमिति सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की थी। जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2021 में साल में 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ योगदान वालों पर टैक्स का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि ज्यादा कमाई होने के वाबजूद टैक्स छूट का लाभ ऐसे लोग उठा रहें, जिनको ज्यादा टैक्स कटवाना चाहिए।
अब कर्मचारियों का 2 PF Account खुलेगा, पीएफ विभाग का ख़ास उपडेट?
जबकि हमारा मानना है कि एक मंत्री, विधायक, सांसद की खुद की सैलरी टैक्स फ्री होता है। ऐसे में क्या इनको भी टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजियेगा।
यह भी पढ़ें-
- क्या पीएफ डबल मिलता है (Kya PF Double Milta Hai), अगर हाँ तो कैसे?
- सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पेंशन वृद्धि मामले में EPFO के अपील पर क्या किया, जानिए
- EPF Bank KYC Not Approved By SBI Bank शिकायत कहाँ और कैसे करें?
- EPF खाते में 1 सितम्बर से बदल जायेगा नियम, नुकसान से बचने के लिए यह कर लें.
सही है कि सांसद विधायक की सैलरी पर भी टैक्स लगे!
Right..