Weekly Off Rules Change – केंद्र सरकार के द्वारा भारत में वेज कोड बिल को लागू किया जाने वाला है। जिसके तहत केंद्र व तक़रीबन 13-25 राज्यों ने वेज कोड को लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। देश विभिन्न न्यूज पोर्टल के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वेज कोड बिल के लागू होते ही सप्ताहिक छुट्टी का नियम बदल जायेगा। जिसके तहत कर्मचारी को सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। जिससे कर्मचारी काफी खुश हैं तो आइये हम इस खबर की सच्चाई जानते हैं?
Weekly Off Rules वेज कोड लागू होने के बाद बदल जायेगा?
ऐसे तो आपने अभी तक अलग-अलग न्यूज पोर्टल में खबर पढ़ ली होगी। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट में 19 दिसंबर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार इस नए साल में चार लेबर कोड लागू हो जाने की उम्मीद है। जिसके तहत रोजाना काम के घंटे अधिकतम बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। जबकि हप्ते में पहले की ही तरह 48 घंटे काम करना होगा। पहले हर रोज 8 घंटे काम करने पर 6 दिन काम करना होता था। अब नए नियम के अनुसार रोज 12 घंटे काम करने पर सप्ताह में मात्र 4 दिन यानी 48 घंटे काम करना होगा।
हालांकि, उपरोक्त रिपोर्ट में Weekly Off Rules को वेज कोड के ड्राफ का आधार पर बताया गया है। जिसके बारे में हम आपको Proof के साथ पड़ताल कर बतायेंगे की, क्या यह सच है या फिर आपको भरम में डालने के लिए? जिसको आप खुद से भी वेरीफाई कर पायेंगे।
Draft of Central Code on Wages
केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा वेज कोड के ड्राफ्ट को 7 जुलाई 2020 को पुब्लिक डोमेन में सुझाव/आपत्ति के लिए डाला गया था। जिसके बारे में हमने न केवल जानकारी दी थी बल्कि सरकार से रद्द्द करने की मांग भी की थी। जिसको हमारे पूर्व के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं।
अब जब यहाँ Wage Code लागू होने पर Weekly Off की बात हो रही है तो हम सीधे वेज कोड के ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है। सीधे इसको सरकारी कागज यानी वेज कोड ड्राफ्ट से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जिससे हमें इस खबर की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।
Wage Code Rule latest news in hindi
अगर ऊपर देखें तो Wage Code के धारा 6 में आपके काम के घंटे का जिक्र है। जिसके अनुसार आपके Daily काम के घंटे अधिकतम 9-12 घंटे का हो सकता है। जो कि उपरोक्त न्यूज में भी दिया गया है। जबकि Wage Code Draft में यह बात कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करना होगा। जबकि अभी के नियम के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की जाती है।
सप्ताहिक छुट्टी के नियम
अगर अगर वेज कोड के ड्राफ्ट के धारा 7 में देखेंगे तो सप्ताहिक छुट्टी के नियम के बारे में लिखा है। जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिया जायेगा। जिसके बाद अगर पैरा 2 को गौर करेंगे तो लिखा है कि आपको यह विश्राम तभी मिलेगा, यदि आपने उसी नियोक्ता के अधीन 6 दिन लगातार काम किया है। “लगातार” शब्द पर गौर करियेगा।
New wage Code 2021 notification pdf
ऐसे इसमें और भी कई पैरा हैं। जिसको आप ड्राफ्ट का कॉपी डाउनलोड कर खुद से पढ़ सकते हैं। मगर कहीं भी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी की बात नहीं लिखी गई है। जबकि वायरल न्यूज में 4 दिन काम के बाद 3 दिन विश्राम देने की बात की गई है।
Weekly Off Rules Change वेज कोड लागू होने के बाद, क्या है खबर की सच्चाई?
कर्मचारी को सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी?
अब आप ही सोचिए कि वेज कोड के अनुसार अगर आप 6 दिन लगातार भी काम करेंगे तब भी आपको 1 दिन का विश्राम मिलता नहीं दिख रहा। ऐसे में 4 दिन काम और 3 दिन विश्राम की बात झूठ प्रतीत होता है। हम तो कहेंगे कि आपके लिए जो वेज कोड लागु होगा। वह इसी Wage Code Draft के अनुसार होगा। आपको न्यूज पोर्टल के द्वारा भरमाया जा रहा है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
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