Diwali Bonus 2022: दिल्ली सरकार के तरफ से दिल्ली में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है। जिसके तहत ठेकेदार के अंडर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी बोनस मिलेगा। दिल्ली के श्रम विभाग के तरफ से लेबर कमिश्नर ने Diwali Bonus 2022 की Advisory जारी कर जानकारी दी। जिसके तहत हम आपको बतायेंगे कि आपको 2022 में कब और कितना दिवाली बोनस मिलेगा?
Delhi Govt Diwali bonus Order 2022
दिवाली के पूर्व सभी कर्मचारियों को बोनस मिलने का इन्तजार रहता है । जिसके तहत आपका एम्प्लायर आपको पिछले वित् वर्ष के कार्य के अनुरूप बोनस प्रदान करता है। अगर आप किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो आपको THE PAYMENT OF BONUS ACT, 1965 बोनस का भुगतान किया जाता है। जिसके तहत ही दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए 2022 में बोनस देने का Advisory जारी किया है।
Delhi Contract Employee Bonus News in Hindi
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त सचिव लेबर श्री एस सी यादव ने 15 सितंबर 2022 को दीवाली बोनस 2022 का Advisory जारी किया है। जिसके तहत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ठेकेदार के माध्यम से बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं। उन आउटसोर्स वर्कर्स के तरफ से शिकायतें मिल रही है कि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बोनस नहीं दिया जाता है।
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
आगे लिखा है कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 एक केंद्रीय अधिनियम है और सभी निजी संस्थानों पर लागू है। यही नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी प्रतिष्ठान जिनमें पिछले वित् वर्ष के दौरान किसी भी दिन कर्मचारी 20 या अधिक कर्मचारी मौजूद थे, जैसे कि मैसर्स आईसीएसआईएल।
पेमेंट ऑफ़ बोनस अधिनियम की धारा 10 के तहत मूल और महंगाई भत्ते के 8.33% न्यूनतम बोनस कर्मचारी/वर्कर्स को भुगतान का प्रावधान करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, बोनस वित् वर्ष समाप्ति के 8 महीने के अंदर देय है, हांलाकि दीपावली से पहले बोनस का भुगतान करने की प्रथा है।
दिल्ली के मजदूरों के लिए दिवाली बोनस?
दिल्ली के सभी ठेकेदार को चेतावनी दी है कि यदि उनका प्रतिष्ठान बोनस अधिनियम, 1965 के अधीन आता है और पूर्व लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित किया है। ऐसे में ठेका कर्मचारियों को बोनस भुगतान की वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की है।
डिफ़ॉल्ट के मामले में, अधिष्ठान/ठेकेदार पर बोनस का भुगतान न करने पर बोनस अधिनियम के धारा 28 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही बोनस की देय राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी (1) के तहत वसूली योग्य है और यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त राशि की वसूली की जाती है।
Diwali Bonus 2022: दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिलेगा दिवाली बोनस, जाने कितना?
कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर बोनस प्रदान नहीं करता तो प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी प्रमुख नियोक्ता यह सुनिश्चित करें कि सभी कॉन्ट्रेक्टर्स ने कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स को आगामी दिवाली का बोनस का भुगतान किया जाए। अब देखना है कि दिल्ली सरकार के इस Advisory का कितने एम्प्लायर पर असर होता है?
Delhi Govt Diwali bonus Order 2022
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Hello Sir Greetings of The Day
I am From Chhattisgarh
sir सर मै पिछले 6 साल से एक प्राइवेट संस्था में पेरोल पे contract base काम कर रहा हूँ
और हर साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट renew होता, लेकिन जिस संस्था में मैं काम करता हूँ वो बोल रहे हैं की आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगा,
प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं की मुझे ग्रेचुटी मिल सकता है की नहीं
मेरा सैलरी अकाउंट में आता है जबकि एक बार भी मेरा एम्प्लायर नहीं बदला गया है पिछले छह साल में और ना ही बीच में ब्रेक हुआ है.
मेरा एम्प्लायर राजस्थान का है ( Disha Consultant ) साथ ही उनके यहाँ 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी भी है.
please help me
and thankyou so much
अगर आपको कोई ब्रेक नहीं दिखया तो आप जब कम्पनी छोड़ते हैं उस समय क्लेम कर सकते हैं
मैं आपको बताना चाहूंगा की मेरे ऑफर लेटर में Gratuity का कहीं कोई जिक्र नहीं है.
उससे कोई दिकक्त नहीं है. आप जब कम्पनी छोड़ते हैं उस समय क्लेम कर सकते हैं