Sahara India प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट जमानती वारंट जारी?

Sahara India MP High Court Update: सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय के ऊपर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विभिन्न न्यूज पोर्टल द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को सहारा इंडिया निवेशकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। जिसके तहत Sahara India प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट द्वारा 5 लाख का जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई में सुब्रत राय को पेश होकर जवाब देने को कहा है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

Sahara India सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट द्वारा वारंट जारी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू , बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू की याचिका पर निर्देश जारी किया है। माननीय कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि यह राशि प्रतिवादी/एजेंसी (सहारा समूह) द्वारा जमा कराया गया। जबकि अब याचिकाकर्ताओं को पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद याचिकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Sahara India MP High Court order in hindi

यही नहीं बल्कि अब उनके (Sahara India) कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। यह भी कोर्ट को बताया गया कि प्रमुख व् चेयरमैन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड प्रतिवादी होने के बाद भी मामले में पेश नहीं हो रही है। जिसके बाद Sahara India प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट द्वारा 5 लाख का जमानती वारंट जारी किया गया है। माननीय जस्टिस संजय द्विवेदी ने लखनऊ एसपी को 5 लाख रुपए का जमानती वारंट तामील करवाने का आदेश जारी किया है।

सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम

भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार याचिकर्ताओं का तकरीबन 25 लाख रुपया सहारा इंडिया में फंसा है। जिसकी मेच्योरिटी 2 साल पहले पूरा होने के वाबजूद उनको लौटाया नहीं जा रहा है। जिसके लिए पहले तो उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम किया। जिसके बाद भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए 09.01.2023 की तिथि निर्धारित की गई है।

पटोरी समस्तीपुर बिहार से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

हमने पटोरी समस्तीपुर बिहार से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। जिसके बाद पुरे देश में जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया के नाम पर पैसा जमा करना बंद कर दिया। यही नहीं बल्कि पुरे देश में सहारा इंडिया से पैसा वापस लेने की मांग तेज हो गई। जिस क्रम में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने का निर्देश दिया। जिसकी हमने न केवल जानकारी दी बल्कि आपलोगों को क्लेम का फॉर्मेट भी दिया।

Sahara India प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी?

अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद माननीय एमपी हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। ऐसे में हमें ही इंतजार रहेगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। जिसकी जानकारी अगर आप कमेंट्स करके बतायेंगे तो हम आगे भी देते रहेंगे। अगर हमारी राय पूछियेगा तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लेम भेज दिया है तो आपको भी हमारी तरह चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को शिकायत पत्र लिखना चाहिए।

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6 thoughts on “Sahara India प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध MP हाईकोर्ट जमानती वारंट जारी?”

  1. Sir may Lucknow se hoon mara bhi Paisa fasa hua hai jab bhi ejant se pooch toh kahta hai kai ab ayga lekin fir aage ki date bata dete hain.

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    • हमने अपने इस पोस्ट में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जानकारी शेयर की है अब आपको क्या करना है आपको खुद ही तय करना होगा।

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    • हमारे इसी पोस्ट में “पटोरी समस्तीपुर बिहार से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़” हेडिंग के अंदर हाइपरलिंक के माध्यम से पोस्ट में लिंक किया है.

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  2. श्रीमान जी क्यू सोप का शीकायत भी सेन्ट्रल रजीसटरार को भेज सकता हूं क्या
    क्यू सोप से पहले की रसीद की कोपी भी भेज सकता हूं क्या

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    • नहीं क्यू शॉप के लिए आप कंपनी रजिस्ट्रार को मुम्बई भेजिए। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी पहले दी है।

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