UP: अगर आपका बच्चा उत्तरप्रदेश के किसी प्राइवेट स्कुल में पढ़ता है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जिसके तहत अब कोरोना काल में ली गई School Fees का 15 प्रतिशत लौटाना होगा। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किन-किन को इस फैसले का लाभ मिलेगा?
UP में कोरोना काल में ली गई School Fees का 15 प्रतिशत लौटाना
न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में क्लासेज नहीं चलने के बावजूद स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाया है। माननीय हाईकोर्ट ने कोरोना काल में ली गई 15 फीसदी फीस को माफ करने का स्कूलों को आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उनका यह आदेश साल 2020- 21 के सेशन में अभिभावकों से ली गई फीस पर लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश के तहत अगले 2 महीने में स्कूलों को सेशन 2020-21 में अभिभावकों से ली गई फीस को अगली फीस में एडजस्ट करना होगा, और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके अभिभावकों को फीस वापस करनी होगी।
कोरोना काल में बच्चों को स्कूलों ने ऑनलाइन ट्यूशन दिया
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता आदर्श भूषण व कई अन्य अभिभावकों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए जनहित याचिका भी निस्तारित कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अभिभावकों के अधिवक्ता की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि कोरोना काल में बच्चों को स्कूलों ने ऑनलाइन ट्यूशन दिया था और स्कूलों में रेगुलर क्लासेज नहीं चली, जिसके चलते स्कूल सिर्फ ट्यूशन फी ले सकते हैं।
हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया
उन्होंने याचिका में आगे कहा, ‘लेकिन इस दौरान कंप्यूटर लैब चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस व स्कूलों द्वारा फीस में लिए जा रहे हैं अन्य चार्ज नहीं वसूले जा सकते हैं.’ अपनी बात के समर्थन में अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिस पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया है। जिसका लाभ पुरे उत्तरप्रदेश राज्य में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा।
यह भी पढ़ें-
- दिल्ली मजदूर सहायता योजना 2022 का पैसा कब मिलेगा, निर्माण काम पर बैन
- Delhi Labour 5000 Sahayata Yojana के RTI का जवाब आया, जानिए क्या?
- Delhi Labour Card Complaint कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे शिकायत करें
- बिहार BDO का फरमान, कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी
- Delhi Driver Yojana Apply online कैसे करें | दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना 2021