Bihar Agni Rahat Sahayata Yojana 2023: गर्मी में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की घटना बढ़ने लगती है। जिसमें बिहार राज्य में अग्निकांड आम बात हो गई है। अग्निकांड से प्रभावित लोगों के घर, मवेशी यहां तक पूरी सम्पत्ति जल कर नष्ट हो जाती है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं, यही नहीं बल्कि कई तो अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग दायित्व सम्भलता है और अग्निपीड़ितों की मदद करता है। आइये जानते हैं कि बिहार अग्निकांड राहत सहायता योजना- घर में आग लगने पर सरकारी सहायता पाने के नियम क्या है?
Bihar Agni Rahat Sahayata Yojana सरकारी सहायता
आपके क्षेत्र में कहीं भी आग लगे या आग लगने की सूचना मिले। आप सबसे पहले अग्निशमन को कॉल करें साथ ही अपने एरिया के अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी को अवश्य सूचित करें। बिहार राज्य के किसी भी क्षेत्र में आगजनी की सूचना मिलते ही संबंधित अंचलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच राहत व बचाव कार्य करेंगे। जिसके साथ ही उनका दायित्व है कि वो आप अग्निकांड पीड़ितों को सहायता राशि दिलाने में भी मदद करेंगे।
बिहार अग्निकांड राहत सहायता योजना
बिहार सरकार/आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अग्निकांड पीड़ितों को तत्काल राहत/अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान कराया जायेगा। जो कि निम्न प्रकार से है-
- विशेष राहत केन्द्र/कैम्प का स्थापना घटना स्थल के समीप सरकारी भवन में व्यवस्था करना है।
- सरकारी भवन नही होने पर टेंट लगाकर विश्राम के लिए दरी/चटाई के साथ रोशनी का पर्याप्त व्यवस्था किया जायेगा।
- तत्काल वस्त्र के लिए 1300 रूपया प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए 1400 रूपया प्रति परिवार दिया जायेगा।
- अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा हेतु समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था की जायेगी।
- पका भोजन दो बार (सुवह-शाम)।
- पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों प्रतिदिन दो वक्त 250-250 मि0ली0 दूध (सुवह-शाम) उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का व्यवस्था करना।
- पेयजल/अस्थायी शौचालय (महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग) की व्यवस्था करना है।
- साफ-सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर एवं फेनालई की व्यवस्था पीएचइडी द्वारा की जायेगी।
Bihar Agni Rahat Sahayata Yojana 2023
अगर इस अग्निकांड में किसी के जानमाल का नुकसान हो गया है। अगर कोई व्यक्ति अग्निकांड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। जिसमें वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विकलांक हो गया हो। ऐसे में आप अपने पास के सरकारी अस्पताल में ही ईलाज करवायें। जिसके साथ ही अपने ईलाज का कागज संभाल कर रखें। ऐसे में आप अग्नि कांड में मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम जरूर करवायें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लाभ मिलने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
बिहार आपदा राहत सहायता योजना Details
बिहार आपदा राहत सहायता योजना | Bihar Agni Rahat Sahayata |
विभाग | आपदा प्रबंधन विभाग |
उद्देश्य | अग्निकांड पीड़ितों को तत्काल राहत/अनुदान उपलब्ध कराने |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी अग्निकांड पीड़ित |
आवेदन मोड | प्रखंड के अंचलाधिकारी |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | Disaster Management Department (bihar.gov.in) |
Bihar Agnikand Rahat Sahayata Yojana
- मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 4 लाख रूपया अनुग्रह राशि का भुगतान।
- अपंगता (40% से 60% के बीच) होने पर प्रति व्यक्ति 74000 रूपया अनुग्रह राशि का भुगतान।
- अपंगता (60%) से उपर होने पर प्रति व्यक्ति 2.50 लाख रूपया अनुग्रह राशि का भुगतान।
आगजनी मे किसी व्यक्ति को गहरा जख्म होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर-
बिहार राज्य में आगजनी मे किसी व्यक्ति को गहरा जख्म होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर भी सहायता राशि देने का प्रावधान है। अगर आगजनी से पीड़ित व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति व्यक्ति 16000 रू. का भुगतान मिलता है। जबकि एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति व्यक्ति 5400 रू. का भुगतान मिलना चाहिए।
बिहार अग्निकांड पीड़ितों के जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों का क्षति अनुदान सहायता
बिहार अग्निकांड पीड़ितों के जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों का क्षति अनुदान का अतिशीघ्र भुगतान करना है। जिसमें आपके क्षति के अनुसार निम्न प्रकार से सहायता राशि का भुगतान का नियम है-
- पुरी तरह से क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए घर और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान-
(क) पक्का घर- मैदानी इलाको में 120000 रूपया प्रति घर।
(ख) कच्चा घर- पहाड़ी क्षेत्रों मे 130000 रूपया प्रति घर। - आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान जहां क्षति 15% से कम हो-
(क) पक्का घर- 6500 रूपया प्रति घर
(ख) कच्चा घर- 4000 रूपया प्रति घर - क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई झोपड़ी-
यहां झोपड़ी का अर्थ अस्थाई तौर पर बनाई गई, जो कच्चे मकान से भी कमजोर होते है। जो कि यह घास-फूस, मिट्टी एवं प्लास्टिक से बनी होती हैं। जिनको 8000 रूपया प्रति घर अनुदान का प्रावधान हैं।
बिहार अग्निकांड में घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा के क्षति
बिहार अग्निकांड में घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा के क्षति पर 3000 रू प्रति शेड का भुगतान किया जायेगा। बिहार राज्य में अग्निकांड से राज्य के सीमांत/छोटे कृषकों एवं भूमिहीन पशु मालिकों को दुधारू/गैर-दुधारू पशु , मत्स्यपालन, एवं हस्तशिल्प/हथकरघा शिल्पकारों को भी सहायता/अनुदान का प्रावधान है।
बिहार अग्निकांड में
बिहार अग्निकांड में राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल एवं खलिहान में रखी गई की क्षति 50% एवं अधिक फसल क्षति होने पर निम्न अनुदान का प्रावधान है-
- 2000 रूपया प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल होने पर।
- 4000 रूपया प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए।
- 6000 रूपया प्रति हेक्टेयर सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए।
अग्निकांड आपदा से बचने का उपाय
- हवा के झोंके के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।
- चुल्हे की आग पूरी तरह बुझी या नही पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले।
- खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहां हवा के झोका न लगे।
- खाना बनाते के समय ढीले-ढाले कपड़े नही पहने।
- बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास जाने न दें।
- अनाज के ढ़ेर के पास या खपड़ैल के झोपड़ी निकट अलाव व डीजल इंजन नही चलाए।
- अगर आपके पहने कपड़े में आग पकड़ ले तो दौड़े नही लेट कर आग बुझायें ।
- घर के बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ कर ही बाहर निकले।
- बीड़ी-सिगरेट पीकर ईधर-उधर या खेत-खलिहान में नही फेंकें।
- गांव /मोहल्ला में पानी एवं बालू जमा कर रखे ताकि आग पर शीध्र काबू पाया जा सके।
- आगजनी की घटना होने पर बिहार सरकार के टौल फ्री न0-101 तुरंत सूचना दें।
बिहार अग्निकांड से बचाव के लिए पंचायत का दायित्व
बिहार अग्निकांड से बचाव के लिए पंचायत का दायित्व बनता है। उनको आगजनी से बचाव हेतु उपाय “ क्या करें-क्या न करें ” का प्रचार-प्रसार करना है। पंचायत के क्षेत्रों में आगजनी से बचने के लिए पंचायत में फायर बिटर्स, फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी, एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण सार्वजनिक स्थान पर रखवाने/उपलब्ध कराने का व्यवस्था करना।
Bihar Agni Rahat Sahayata के लिए अप्लाई
आपको बता दें कि उपरोक्त सभी सहायता आपको अपने ब्लॉक के अंचलाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर दिए जायेंगे। जिसके लिए आपको हर हाल में आग लगने पर अंचलाधिकारी को सूचित करना है। साथ ही अपने सभी क्षति का ब्यौरा देना है। जिसके बाद वो आपके दावों की जांच कर रिपोर्ट भेजेंगे। जिसके बाद ही आपको आग लगने पर सरकारी सहायता मिल पायेगा।
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