RTI Me Complaint Kaise Kare: अभी तक हमारे ब्लॉग पर आपको आरटीआई कैसे लगायें, आरटीआई का प्रथम अपील कैसे लगाए, आरटीआई का द्वितीय अपील कैसे लगायें, आदि की जानकारी के साथ फॉर्मेट प्राप्त कर लिया होगा। अब आप जरूर यह जानना चाहते होंगे कि आरटीआई में कंप्लेंट कैसे करें या आरटीआई में शिकायत कैसे करें? आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी Format के साथ देंगे, साथ ही यह भी बतायेंगे कि आप आरटीआई में शिकायत कब लगा सकते हैं?
RTI Me Complaint Kaise Kare
आपको किसी सरकारी विभाग में सूचना/रिकॉर्ड मांगना हो तो आप आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी को आवेदन लगा सकते हैं। अगर जन सूचना अधिकारी शिकायत आरटीआई फ़ाइल तक पहुँचने में असमर्थता या सूचना देने से इंकार करता है। ऐसे में आप आरटीआई अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18(1) नीचे दी गई है-
RTI Ka Jawab na dene par kya kare?
RTI Act 2005, धारा 18 (1) के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-
(क) जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, या तो इस अधिनियम के तहत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य के कारण सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या उप-धारा में निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए इस अधिनियम के तहत सूचना या अपील के लिए अपने आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। (1) धारा 19 या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो;
(ख) जिसे इस अधिनियम के तहत मांगी गई किसी भी जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है;
(ग) जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का जवाब नहीं
दिया गया है;
(घ) जिसे शुल्क की ऐसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित समझता है;
(ड़) जो मानता है कि उसे इस अधिनियम के तहत अधूरी, भ्रामक या गलत जानकारी दी गई है; और
(च) इस अधिनियम के तहत अनुरोध करने या अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में।
RTI Complaint Format in Hindi
अगर आपको आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया जाए या एप्लीकेशन वापस लौटा दिया जाए। ऐसे में आप को उपरोक्त नियम के तहत डायरेक्ट शिकायत भेज सकते है। यही नहीं बल्कि आप जन सूचना अधिकारी के लिए जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की भी मांग कर सकते हैं। आपको हमारे दिए RTI Complaint Format in Hindi से मदद मिलेगा।
RTI Complaint Format in Hindi
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
धारा 18 के तहत शिकायत
शिकायत संख्या- …………..दिनांक-………..
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
सेवा में,
माननीय केंदीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पूरा पता-………………………………………..
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(शिकायतकर्ता का नाम)
………………………………
पूरा पता- …………………
………………………………
………………………………
बनाम
पूरा नाम, पद, पता
(लोक सूचना पदाधिकारी)
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विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत।
महोदय,
चूंकि मुझे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (उपरोक्त पर जो लागू हो), इसलिए मैं आपके समक्ष निर्णय के लिए यह शिकायत प्रस्तुत करता हूं।
1. शिकायत के पक्ष में महत्वपूर्ण तथ्य-
मैंने दिनांक ———को आरटीआई अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी से 10 रूपया फीस के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना का आवेदन प्रेषित किया। जो कि डाक विभाग से टैकिंग रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी का दिनांक………………………को प्राप्त हो गया।
मगर दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जिसके बाद लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नही दिया गया। जो कि आरटीआई अधिनियम धारा 18 की उपधारा 1(ग) का घोर उलंघन है। जिसके जाॅंच/कार्रवाई के लिए माननीय आयोग के समक्ष उपरोक्त धारा के तहत शिकायत का आवेदन प्रस्तूत कर रहा हूँ ।
2. मांगी गई सूचना का विवरण-
1. …………………………………………………………………………………………….?
2. …………………………………………………………………………………………….?
3. …………………………………………………………………………………………….?
4. …………………………………………………………………………………………….?
5. …………………………………………………………………………………………….?
3. शिकायत का आधार-
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10) सूचना के संदर्भ में अन्य कोई जानकारी-
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11) प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया-
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घोषणा
मैं ………………………………… सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है। इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं।
उपरोक्त अपील के तथ्यों को दिनांक ………….. को मुझ प्रार्थी …………….. द्वारा सत्यापित किया गया।
शिकायतकर्ता –
…………………
(हस्ताक्षर)
स्थान –
दिनांक-
संलग्न सूचीः
1. आवेदन की प्रति ( )
2. शूल्क रसीद का प्रति ( )
3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद ( )
4. माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शिकायत की प्रति लोक सूचनाा अधिकारी को भेजे जाने की रसीद
आरटीआई शिकायत ऑनलाइन
आप जैसा कि जानना चाहते हैं कि आरटीआई शिकायत ऑनलाइन कैसे करें। आपको इसके लिए संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग का बेबसाइट देखना चाहिए। जिसमें हमारे जानकारी के अनुसार अभी तक आरटीआई शिकायत ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। आगे चलकर यह सुविधा शुरू की जा सकती है। जिसकी जानकारी आते ही हम अपने ब्लॉग के माध्यम से उपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल आप रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं।
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