अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम के शिकार हो गए हों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन ठगी और साबर क्राइम को रोकने के लिए हेल्पलाइन के साथ ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। जिसके तहत आप न केवल तुरंत मदद पा सकते हैं, बल्कि कई मामलों में पैसा भी वापस मिल गए हैं। हम आपको इस पोस्ट में Cyber Crime Online Complaint Kaise Kare की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
Cyber Crime Online Complaint
आपके मन में यह सवाल होगा कि ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम होता क्या है? ऐसे में आजकल डिजिटल युग में साइवर ठग नए-नए तरीके अपनाते हैं। मगर हम आपको कुछ ऑनलाइन ठगी की जानकारी देने जा रहे हैं। जिससे की आपको शिकायत करने में आसानी हो। जो Ciber Froud/Ciber Froud कि निम्न प्रकार से है-
- अगर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल के साथ उसमें रखे पैसे किसी के द्वारा ट्रांसफर/निकाल लिया जाए।
- आपको मैसेज/व्हाट्सप्प के माध्यम से कोई लिंक क्लिक करवा खाते से पैसे उड़ा लें।
- किसी भी मोबाइल अपराध की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध।
- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी।
- रैंसमवेयर।
- हैकिंग।
- क्रिप्टोकरेंसी अपराध।
- ऑनलाइन साइबर तस्करी इत्यादि की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
Cyber Crime Online Complaint Kaise Kare
आपको www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे-
- महिलाओं/बालों से संबंधित अपराध की रिपोर्ट करें।
- अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें।
अगर आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार की गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं बल्कि ऑनलाइन ठगी का शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको के पोर्टल पर विजिट करना होगा। जिसके बाद आप निम्न स्टेप को फॉलो कर घर बैठे ऑनलाइन ठगी/साइबर क्रीम का शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
ऑनलाइन ठगी/साइबर क्रीम का शिकायत दर्ज
अगर आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार की गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं बल्कि ऑनलाइन ठगी का शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको के पोर्टल पर विजिट करना होगा। जिसके बाद आप निम्न स्टेप को फॉलो कर घर बैठे ऑनलाइन ठगी/साइबर क्रीम का शिकायत दर्ज करवा सकते हैं-
यह पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। वर्तमान में यह पोर्टल ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी (सीपी)-बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) जैसी स्पष्ट यौन सामग्री से संबंधित शिकायतों को पूरा करता है। पोर्टल गुमनाम शिकायत की रिपोर्ट करने का विकल्प भी प्रदान करता है, जहां शिकायतकर्ताओं को अपनी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
cyber crime me online complaint kaise kare
यदि आप रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प चुनते हैं – तो लाल तारांकन चिह्न (*) के साथ सूचना फ़ील्ड अनिवार्य हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए, आपको मुख्य जानकारी जैसे अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल पता, घटना/शिकायत का विवरण और शिकायत के समर्थन में आवश्यक जानकारी आदि प्रदान करनी होगी।
ऑनलाइन ठगी की शिकायत कैसे करें?
आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करना होगा। आपको एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा जिसका उपयोग आपके फ़ोन नंबर को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। ओटीपी 30 मिनट के लिए वैध है। एक बार जब आप अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लेंगे, तो आप अनुपालन रिपोर्ट करने में सक्षम होंगे। आइये जानते हैं कि Cyber Crime Online Complaint Kaise Kare | ऑनलाइन ठगी की शिकायत कैसे करें?
- आपको सबसे पहले National Cyber Crime Reporting Portal- https://cybercrime.gov.in/ के ऑफिसियल बेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके होम पेज पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको “File a Complaint” पर क्लिक करना है।
- अब आपको “I Accept” पर क्लिक करना होगा।
- आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको “REPORT CYBER CRIME” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन विंडो दिखेगा।
- आज दाहिने तरफ ऊपर में “Click Here for New Registration” पर क्लिक करेंगे।
- आप अपने राज्य, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे।
- जिसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरने एक पेज मिलेगा।
- जिसके अब आपको अपने साथ हुए घटना का डिटेल (Incident Details) भरना होगा।
- जिसको सावधानी से भरने के बाद “Save As Draft & Next” करेंगे।
- उसके बाद अगर आपको पता है तो संदिग्ध की जानकारी (Suspect Details) भरना है।
- जिसके बाद आपको यानी शिकायतकर्ता का डिटेल भरना है।
- अब आपको अंत में आपके शिकायत को दिखाया जायेगा।
- जिसको चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है।
- जिसके बाद आपको एक Acknowledgement Number मिल जायेगा।
- जिसकी सहायता से आप अपने शिकायत को पोर्टल के होम पेज पर “track your complaint” में ट्रैक कर सकते हैं।
ऑनलाइन ठगी के बाद मैं अपना पैसा कैसे वापस पा सकता हूँ?
अब हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन ठगी के बाद मैं “अपना पैसा कैसे वापस पा सकता हूँ” का जवाब मिल गया होगा। आपको इसके लिए “Cyber Crime Online Complaint Kaise Kare | ऑनलाइन ठगी की शिकायत कैसे करें” तुरंत दर्ज करवाना चाहिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिजिटल फ्रॉड होता है तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए पर कंप्लेंट जरूर करें। जिससे न केवल अपराधियों का मनोबल कम होगा बल्कि आपकी जागरूकता से कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है।
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