EPFO के अनुसार हर 3 पीएफ के दावों में से एक दावा नामंजूर हो रहा है। जिससे PF Members को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको EPF Claim Rejected Reason की जानकारी देने जा रहे हैं। जिससे आप पीएफ क्लेम करते समय सावधानी बरत सकें।
EPF Claim Rejected Reason in Hindi
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ के क्लेम मिलने में परेशानी का समना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार वित् वर्ष 2017-18 में पीएफ के 13 फीसदी दावे खरिज हुए थे। जो कि वित् वर्ष 2022-23 में बढ़कर 34 फीसदी हो गए। EPF Claim Rejected होने से पीएफ मेंबर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपको EPF Claim Reject होने के बचने के उपाय बताने जा रहे हैं। जिससे आप परेशानी से बच सकें।
PF Claim Reject क्यों होता है?
EPFO विभाग के अधिकारियों का कहना है कि PF Claim Reject होने की सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन प्रक्रिया है। पहले दस्तावेज का सत्यापन कम्पनी/नियोक्ता करते थे। जिसके बाद दावा ईपीएफओ विभाग के पास आता था। अब पीएफ खाते आधार से जुड़े हैं और ऐसे में पीएफ के 99 फीसदी दावें ऑनलाइन किये जाते है। ऑनलाइन क्लेम करते समय आवेदनकर्ताओं द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
पीएफ क्लेम को निपटाने में परेशानी
EPFO के मुताबिक ऑफलाइन पीएफ का क्लेम निपटनाने का तरीका अलग है। जिसको पहले हेल्पडेस्क के माध्यम से निपटाया जाता था। जिसमें क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम थी। अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जिसमें कई खामियां देखने को आ रही है। कई बार आवेदनकर्ता के नाम के अक्षर के साथ आधार कार्ड में नाम मैच नहीं खाता तो काफी कोई अन्य डिटेल अलग होता है। जिससे पीएफ क्लेम को निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पीएफ का क्लेम कितना दिन में मिलता है?
EPF के मुताबिक अगर पीएफ का सही से क्लेम किया आए तो आवेदनकर्ता मेंबर्स को 20 दिन में भुगतान दे दिया जाता है। ईपीएफओ विभाग के पास तरकीबन 27.7 करोड़ पीएफ खाते हैं और जिसमें तकरीबन 20 लाख करोड़ रूपये फण्ड का मेंटेन किया जाता है। आज हम आपको बतायेंगे कि आप पीएफ क्लेम करते समय 5 सावधानियां बरतें, जो निम्न प्रकार से है-
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1. गलत या अधूरी पीएफ केवाईसी
अगर आपके पीएफ खाते का केवाईसी जानकारी सही नहीं है या अधूरी है। ऐसे में आप पीएफ क्लेम करेंगे तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जायेगा। आपको पीएफ क्लेम रिजेक्ट से बचने के लिए अपने पीएफ खाते का केवाईसी जानकारी उपडेट कर लेनी चाहिए। जिससे आपको PF Claim करने के बाद रिजेक्शन का मुंह देखना न पड़े।
2. यूएएन नंबर आधार से लिंक नहीं होना
अगर आपका UAN Number आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो आपका पीएफ का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको पीएफ क्लेम करने से पहले अपने UAN नंबर को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।
3. पीएफ डिटेल के जानकारी में अंतर
अगर आपके क्लेम किये गए डिटेल और ईपीएफओ रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए क्लेम सबमिट करते समय अपना नाम, कंपनी में ज्वाइन और छोड़ने की तारीख, बैंक खाते का ब्योरा आदि ठीक कर लें। जिससे की आपका क्लेम ख़ारिज होने से बच सके।
4. बैंक खाता का गलत डिटेल
पीएफ क्लेम करते समय गलत बैंक खाता नंबर या गलत/अधूरा Bank ifsc code से भी दावा रिजेक्ट हो सकता है। आपके पीएफ दावे का पैसा आपको बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसलिए आपका बैंक खाता न केवल सक्रिय होना चाहिए बल्कि PF Account आपके पीएफ खाते से जुड़ा भी होना चाहिए।
5. गलत क्लेम फार्म भर देना
पीएफ क्लेम करते समय कई बार मेंबर्स गलत फॉर्म भर देते हैं। जिसके कारण भी उनको पैसा नहीं मिल पता है।आपको याद रखना चाहिए कि फॉर्म 19 अंतिम निपटान (Final Settlement) के लिए, फॉर्म 10C पेंशन निकासी और फार्म 31 आंशिक निकासी के लिए है।
EPF Claim Rejected Reason क्लेम करते समय 5 सावधानियां बरतें
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