Job Chhodne Par Kitna Paisa Milta Hai, आइये जानते हैं डिटेल जानकारी

आपमें से बहुत से लोग किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। ऐसे में जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो जानकारी के अभाव में कंपनी वाले आपको एक महीने की सैलरी दे कर विदा कर देते हैं। आज हम आपको अपने इस पोस्ट में माध्यम से बतायेंगे कि Job Chhodne Par Kitna Paisa Milta Hai?

Job Chhodne Par Kitna Paisa Milta Hai?

हर प्राइवेट कर्मचारी अपने सुविधा के अनुसार नौकरी बदल सकता है। जिसके लिए उसको कंपनी के नियम के अनुसार नोटिस देना का अधिकार प्राप्त है। जिसके बाद नौकरी छोड़ने समय कंपनी प्रबंधन का दायित्व होता है कि वो उस कर्मचारी को बकाया भुगतान करे। जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आपको अगर Job Chhodne Par Kitna Paisa Milta Hai की जानकारी हो तो बात कुछ और होता है।

विच्छेद वेतन: Job Termination के समय कितना मिलेगा?

किसी भी Employees के Job छोड़ने या Terminate करने पर, Employer को सभी Due Amount को Pay करने की आवश्यकता होती है, जो Job Termination के समय Employee को देय होते हैं। मगर ध्यान रहे की आपको कंपनी के द्वारा बर्खास्त नहीं किया गया हो।  इनमें से कुछ Payment निम्नानुसार हैं: –

  1. Notice Pay, जहां Termination की Notice नहीं दी गई है।
  2. अगर Employee की Job जिस Month में Terminate कर दिया गया हो और उस Month में Employee ने जितने दिन काम किया हो। उतने दिनों की Salary अगर नहीं दी गई हो तो वह उस Salary का Payment किया जायेगा।
  3. Gratuity Act 1972  के Payment के मामले में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करने वाले Employee के लिए Gratuity का Payment. यह Act उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या अधिक Employee हैं। Service हर पूर्ण Year के लिए Gratuity की गणना 15 दिनों के Salary पर की जाती है।
  4. Job से Terminate किये जाने वाले Employee के Account में अगर Leave हो तो वो Leave Encashment, करा सकते हैं।
  5. Statutory bonus, 1st of April 2014 से 21000 रूपये तक Salary वाले Employee Statutory Bonus के लिए Eligible है। अगर कोई Employee जिन्होंने किसी Establishment में एक Financial Year में कम से काम 30 दिन काम किया है। वो  Payment of Bonus Act, 1965;के तहत Statutory bonus के हकदार हैं।
  6. Retrenchment compensation, अगर Employee एक Workman है, और उसकी Service को Retrenched किया गया हो।
  7. कोई भी अन्य Dues जो Employer और Employee के बीच Contractual रूप से सहमत हो, या Employer की Company Policy के तहत देय है।
  8. मौजूदा Employee के Provident Fund dues आदि राशि वापस लेने के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन करने में Help करना।

Job Chhodne Par Kitna Paisa Milta Hai, आइये जानते हैं डिटेल जानकारी

आपमें इस तरह से देखा कि जब भी आपको नौकरी छोड़ना है। ऐसे में यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। जिससे की आप अपने हक़ का पैसा कंपनी से पा सकेंगे। आपसे केवल हमारा इतना अनुरोध है कि इस पोस्ट की जानकारी देश के हरेक कर्मचारी तक पहुचायें।

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