Sahara India Supreme Court रिफंड क्लेम और डेथ क्लेम पर फैसला दिया

Sahara India Supreme Court Today News: अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आये हैं। सहारा इंडिया मामले की सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई। जिसमें माननीय कोर्ट ने रिफंड क्लेम और डेथ क्लेम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आइये हम विस्तार से जानते हैं?

Sahara India Supreme Court Today News

पुरे देश के जमाकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जिसके तहत आपसे सहारा इंडिया (नॉन बैंकिंग) के नाम पर पैसा जमा करवाकर अलग-अलग कंपनियों और सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने फरवरी 2022 में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया तो पुरे देश में हडकंप मच गया। हमारे आह्वान से पुरे देश के जमाकर्ताओं से सहारा इंडिया के नाम पर पैसा जमा करना बंद किया।

यही नहीं बल्कि इसी के बीच न केवल पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू किया बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट का भी महत्वपूर्ण फैसला आया। जिसके तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में शिकायत करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापसी का आदेश जारी किया गया। जिसकी जानकारी हमने न केवल आपको दी बल्कि आपको शिकायत करने का फॉर्मेट भी दिया। जिसके बाद देश के लाखों जमाकर्ताओं ने शिकायत भेजना शुरू किया।

केंद्र सरकार ने उक्त शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन (IA) लगाकर 5000 करोड़ सहारा सेबी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर का आदेश पारित करवाया। जिसके तहत अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लांच किया।

सहारा पोर्टल पर क्लेम करने वाले को 45 दिन में पहली बार 10 हजार भुगतान का वादा किया गया था। जबकि पुरे देश के तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख जमाकर्ताओं के क्लेम में तक़रीबन 1 करोड़ 19 लाख जमाकर्ताओं के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। जिसकी आशंका हमने पहले ही जाहिर कर नोटिफिकेशन जारी होने तक क्लेम नहीं करने का आह्वान किया था।

सहारा सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट न्यूज़ 2024

अभी सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त 2024 को सहारा इंडिया मामले की सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने I.A. NO. 157958/2022 अपील की से संतुष्ट होकर श्री न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी (इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में समिति के द्वारा जांच के योग्य बताया।

माननीय कोर्ट ने श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ वकील आवेदक की सहायता करने को सहमत हो गए यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज़ संलग्न करते हैं। जिसके बाद आवेदक के अधिवक्ता को उक्त जरुरी कागजात जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और कमेटी को उनके आवेदन पर फैसला लेकर उनके वकील के माध्यम से सूचना देना को कहा है।

माननीय कोर्ट के समक्ष एक दूसरे I.A. No. 172705 of 2024 में पक्षकार बनाने की मांग करने वाला आवेदन स्वीकार किया है। जिसमें आवेदक ने अपने पिता स्वर्गीय कपिलेश्वर शर्मा के रिफंड क्लेम का दावा किया है। ऐसा अनुमान है कि कपिलेश्वर शर्मा ने वर्ष 2015 से उनकी मृत्यु (27.06.2021) तक सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 77,38,202/- (सत्तर लाख अड़तीस हजार दो सौ रुपये) की राशि जमा की गई। आवेदक का दावा है कि उसके मृत पिता चले गए हैं और वह उनके एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बचा हैं।

माननीय कोर्ट ने कहा कि हम उक्त कथन को इस हद तक स्वीकार नहीं करते हैं कि आवेदक उसके मृत पिता का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। हालाँकि, रिफंड दावा का आवेदन योग्यता के आधार पर जांच के योग्य है। तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है वर्तमान IA की सॉफ्ट कॉपी विद्वान वरिष्ठ श्री गौरव अग्रवाल को उपलब्ध कराएं। जिसके बाद आवेदनकर्ता को भी उनके पिता के द्वारा जमा Rs.77,38,202/ रुपया का सहारा ग्रुप में निवेश का प्रमाण और जरुरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के द्वारा इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने पर, माननीय पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सबसे पहले स्वर्गीय कपिलेश्वर शर्मा के कानूनी प्रतिनिधि की स्थिति निर्धारण करना है। यदि एक से अधिक कानूनी प्रतिनिधि हैं तो समिति राशि का बंटवारा और संवितरण के लिए उचित निर्णय लेगी।

Sahara India Supreme Court रिफंड क्लेम और डेथ क्लेम पर फैसला दिया

माननीय कोर्ट ने माना कि और भी IA पेटिशन फ़ाइल किया गया है। जो कि डिफेक्ट आदि के कारण रजिस्ट्री द्वारा उनके पास नहीं भेजी गई है। इसलिए इसमें कोई आदेश पास नहीं किया गया और साथ ही गौरव अग्रवाल को लंबित सभी IA का पैरा वाइज संक्षिप्त विवरण तैयार करने और उसपर ध्यान देने का निर्देश दिया है।अब सहारा इंडिया मामले की अगली सुनवाई 27.09.2024 को होगी।

SC Order PDF

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