PF Account Disabled Solution: अगर आपके पास पीएफ खाता है और आपका PF Account Disabled दिखा रहे है तो आपको परेशान होनी की जरूरत नहीं है। हम आज आपको इस पोस्ट के माध्यम से Solution बताने जा रहे हैं। जिससे आजमा कर आप अपना पीएफ खाते को दुबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं।
PF Account Disabled Solution in Hindi
हाँ, बहुत से लोगों के PF अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं। ईपीएफ खाते को एक्टिव करने के लिए केवाईसी जरुरी है। अगर आपने अभी तक अपना पीएफ केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लें। आपको पीएफ केवाईसी के लिए ईपीएफओ ऑफिस जाकर या ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके आलावा भी कई कारण आपके अकाउंट को डिसेबल होने के हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं-
- नौकरी Change करने के बाद PF अकाउंट को नई कंपनी में नहीं ट्रांसफर करना।
- PF खाते में 10 साल से अधिक समय तक कोई योगदान नहीं करना।
- PF खाते में गलत या अपूर्ण जानकारी दर्ज करना।
- PF खाते में कोई लेन-देन नहीं करना।
यदि आपका PF अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो उसे दोबारा Activate करने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं-
- अपने PF अकाउंट की स्थिति की जांच करें। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप पर जाकर अपने PF अकाउंट की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- यदि आपका PF अकाउंट डिसेबल है, तो उसके कारण का पता लगाएं। आप EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके या EPFO के कॉल सेंटर से संपर्क करके अपने PF अकाउंट के डिसेबल होने के कारण का पता लगा सकते हैं।
- अपने PF अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। दस्तावेजों की सूची आप EPFO की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
- अपने PF अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करें। आप EPFO कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
PF अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- EPFO कार्यालय में जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन शुल्क जमा करें।
- EPFO अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और यदि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे आपके PF अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट कर देंगे।
दुबारा से PF ऐसे एक्टिव करें
PF अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट होने में आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने PF अकाउंट को डिसेबल होने से बचा सकते है-
- अपने PF अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर करना न भूलें जब आप नौकरी बदलते हैं।
- अपने PF खाते में नियमित रूप से योगदान करें।
- अपने PF खाते में सही और अद्यतित जानकारी दर्ज करें।
- अपने PF खाते में नियमित रूप से लेन-देन करें।
PF Account क्या है?
अगर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं, जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी है। ऐसे में आपकी कंपनी या संस्थान को ईपीएफओ विभाग के पास खुद रजिस्टर्ड होना जरुरी है। जिसके बाद आपका पीएफ का खाता भी खुलवाया जायेगा। जिसके बाद आपकी सैलरी (बेसिक+डीए) का 12 फीसदी आपके सैलरी से काट कर और ठीक उतना ही 12% आपके पीएफ खाते में आपके एम्प्लायर को भी जमा करना होगा।
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