Gratuity Rules Less Than 5 Years: आमतौर पर अभी तक हम यह जानते आये हैं कि किसी कंपनी में कम से कम लगातार 5 साल काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। जिसके बाद बहुत से लोगों को शायद यह नहीं पता कि 5 साल से कम काम करने पर भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। जिसके लिए कुछ कंडीशन है आइये जानते हैं विस्तार से?
Gratuity Rules Less Than 5 Years बाद भी मिलेगा
Gratuity Act 1972: अगर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में आप 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं। ग्रेच्युटी सरकारी और प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। आज आपको हम इस पोस्ट में 5 साल से कम करने पर ग्रेचुइटी पाने का नियम बताने जा रहा हैं।
ग्रेच्युटी 5 साल से पहले मिलेगी
अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार 4 साल 240 दिन भी काम कर लेता है। ऐसे में भी उसको ग्रेच्युटी का लाभ देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा 4 साल 240 दिन यानी 4 साल 8 महीने की गणना को 5 वर्ष माना जायेगा। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 2 उपधारा (ख) (ग) के अनुसार एक साल 240 दिन माना गया है। जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लालप्पा लिंगप्पा बनाम लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल मिल्स, शोलापुर (1981) 2 एस.सी.सी. के मामले में भी परिभाषित किया है।
ग्रेच्युटी ऐसे में एक साल में भी मिलेगा
अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी में कम से कम एक साल भी काम किया हो। जिसके बाद अगर उसकी नौकरी के दौरान मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस पर पांच साल वाला नियम लागू नहीं होगा। अगर कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बना रखा होगा तो उसके ग्रेच्युटी की राशि उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा।
ग्रेच्युटी कैलकुलेट
अगर आप अपने ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऐसे में आपके ग्रेच्युटी में आपके सैलरी का बेसिक+मंहगाई भत्ते का योग शामिल होगा। ऐसे में मान लिया कि आपकी यानी रमेश की नौकरी छोड़ते समय सैलरी स्लीप के अनुसार बेसिक सैलरी 20000 और मंहगाई भत्ता 5000 है। ऐसे में रमेश का ग्रेच्युटी इस प्रकार से होगा-
ग्रेच्युटी फार्मूला – (Basic Salary + DA) x 15 दिन x कुल सेवा का वर्ष /26 (1 महीने में 26 दिन माने गए)
रमेश का ग्रेच्युटी कुल = (20000+5000) x 15 x 5 /26 = 72115 रुपया होगा।
Gratuity Rules Less Than 5 Years बाद भी कंपनी को देना होगा
अगर आपकी कम्पनी ग्रेच्युटी न दे तो क्या करें?
अगर आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार है तो नौकरी छोड़ते समय अपने कंपनी के पास ग्रेचुइटी का दावा पेश करें। अगर आपकी कंपनी आपके दावा के 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करती है। ऐसे में आप अपने एरिया के जिला श्रम आयुक्त के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद अगर आपकी कंपनी को दोषी पाया जाता है तो श्रम आयुक्त आपकी कंपनी को ग्रेच्युटी राशि ब्याज के साथ भुगतान और जुर्माना भी लगा सकते हैं।
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