PF Transfer New Rules: अगर आप पीएफ खाताधारी कर्मचारी है। आपके सैलरी में से हर महीने पीएफ कटता है तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब EPFO विभाग ने आपके पीएफ खाते को ट्रांसफर करने का प्रोसेस काफी आसान कर दिया है। जिसके तहत अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता को आसानी से नए कंपनी में बिना किसी फॉर्म को भरे ट्रांसफर करवा पायेंगे। आइये जानते हैं पीएफ के नए नियम के बारे में विस्तार से?
PF Transfer New Rules – पीएफ खाता खुशखबरी
पीएफ के ट्रांसफर के लिए अभी तक के नियम के अनुसार नियोक्ताओं की तरफ से अप्रूवल की जरूरत होती थी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी संस्थान में काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में आपके एम्प्लायर को ईपीएफओ विभाग के पास खुद रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जिसके बाद अपने कर्मचारियों का पीएफ खाता खुलवाना पड़ता है। पीएफ खाते के लिए कर्मचारी के सैलरी (बेसिक+डीए) का 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन काट कर खाते में जमा करवाना होता है। उसके बाद ठीक उतना ही 12% एम्प्लायर भी अपने तरफ से कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करते हैं। नियोक्ता के तरफ से जमा होने वाले पैसे में से 8.33% ईपीएफ में और बांकी शेष 3.67% हिस्सा ईपीएस (पेंशन) में जमा होता है।
ईपीएफओ के सर्कुलर से पीएफ मेंबर्स को फायदा?
EPFO ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर नियम में बदलाव (PF Transfer New Rules) से करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा। ईपीएफओ ने पीएफ खाते के ट्रांसफर के नए नियम के लिए 15 जनवरी 2025 को सर्कुलर जारी किया है। जिसके तहत अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं होगी। अब पीएफ मेंबर्स खुद ही अपने अकाउंट ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि ईपीएफओ के सर्कुलर से किन किन पीएफ मेंबर्स को फायदा मिलेगा?
किन पीएफ मेंबर्स को फायदा मिलेगा?
- अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी एक ही UAN से जुड़ा हो, जहां यूएएन 01/10/2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया हो और साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग-अलग UAN से जुड़ा हो, जहां यूएएन 01/10/2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया हो और साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग-अलग UAN से जुड़ा हो। जहां यूएएन 01/10/2017 से पहले आवंटित किया गया हो और आधार से जुड़ा हो और मेंबर ID में नाम, जन्म तिथि (DOB) आदि जानकारी मेल खाता हो।
- अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग-अलग UAN से जुड़ा हो। जहां यूएएन 01/10/2017 से पहले आवंटित किया गया हो और आधार से जुड़ा हो और मेंबर ID में नाम, जन्म तिथि (DOB) आदि जानकारी मेल खाता हो।
PF Transfer New Rules – अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर का बदला नियम
यूएएन को आधार से कैसे लिंक करें?
- आपको सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना है।
- अपने यूएएन और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करना है।
- जिसके बाद आपको “मैनेज” मेनू में KYC को क्लिक करना है।
- अब आधार सिलेक्ट करें और अपने आधार का विवरण दर्ज करें।
- अब आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- UIDAI डाटा यूज करके आपके आधार को वैलिड किया जाएगा।
- अब KYC पूरा होने के बाद आपके आधार को EPF अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा।
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