Sahara India Supreme Court सहारा समूह के खिलाफ अवमानना मामला

Sahara India Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी मामले की सुनवाई 8 जनवरी 2025 को हुई। जिसको चीफ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेच के समक्ष सुना गया। आपको बता दें कि सहारा समूह के खिलाफ अवमानना की सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आइये जानते हैं कि आखिर क्या आदेश दिया गया और पैसा कब मिल पायेगा?

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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा इंडिया को 15% ब्याज के साथ सहारा सेबी रिफंड खाते में 25000 करोड़ रूपया जमा करवाने का आदेश जारी किया था। जिसमें सहारा इंडिया के द्वारा मात्र 15000 करोड़ रुपया जमा करवाया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने के कारण सेबी के द्वारा अवमानना का मामला दायर किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसी बकाया 10 हजार करोड़ की वसूली के लिए सुनवाई चल रही है।

माननीय कोर्ट ने 5 सितंबर, 2024 को सहारा समूह को 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया और बकाया 10 हजार करोड़ की राशि के भुगतान के लिए मुंबई के वर्सोवा में अपनी संपत्तियों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी।

सहारा समूह बेचने का आदेश दिया

यही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि विकास परियोजनाएं न्यायालय द्वारा संयुक्त उद्यम समझौतों की मंजूरी के बाद ही क्रियान्वित किया जायेगा। यदि 15 दिनों के भीतर समझौता दायर नहीं किया जाता तो वर्सोवा की प्रॉपर्टी को जैसे है, जहां के आधार पर बेचने का आदेश दिया जायेगा।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 सितंबर 2024 के अपने निर्देश में सहारा समूह से कहा था कि बकाया राशि सहारा सेबी रिफंड खाते में कैसे जमा करवायेंगे। उसके लिए एक योजना पेश करें। न्यायालय ने सहारा से उन प्रॉपर्टी की भी सूची मांगी, जिससे उनपर कोई भार न पड़ें।

Sahara India Supreme Court सहारा समूह के खिलाफ अवमानना मामला

1000 करोड़ रुपया जमा करने का भी आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए सेबी को सहारा समूह के मुंबई वर्सोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और सीलबंद लिफ़ाफ़े में जवाब माननीय कोर्ट के समझ दाखिल करने का निर्देश दिया। यही नहीं बल्कि परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को आज से 15 दिन के भीतर कोर्ट में 1000 करोड़ रुपया जमा करने का भी आदेश दिया है। अब मामले की सुनाई 05 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे की जाएगी।

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